नागपुर : पुलिस में दर्ज शिकायत को ख़ारिज करने की माँग करते हुए गायक हनी सिंग ने हाईकोर्ट में शरण ली। एक याचिका दाखिल कर हनी सिंग ने उस पर दर्ज मामले को रद्द करने की प्रार्थना अदालत से की है। हनी सिंग की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले व्यवसायी आनंदपाल सिंह जब्बल और नागपुर पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी और इंदिरा जैन की दोहरी बेंच ने नोटिस जारी कर जब्बल को अपना जवाब देने को कहाँ है।
पिछले वर्ष 26 अप्रेल को जब्बल ने हनी सिंग और बादशाह के खिलाफ अपने गानों के माध्यम से अश्लीलता फ़ैलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। इस शिकायत के आधार पर पांचपावली पुलिस ने हनी सिंग और बादशाह पर आईटी एक्ट की कलम 67 और 67 अ के तहत मामला दर्ज कराया था। उल्लेखनीय है की इससे पहले भी हनी सिंग ने एफआईआर रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी। लेकिन बाद में उसे वापस ले ली थी। अब हनी सिंग फिर एक बार अदालत की शरण में पहुँचा है।
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