Published On : Fri, May 15th, 2020

गोंदिया में शराब की होम डिलीवरी शुरू

बिना सर्विस चार्ज दिए ,बोतल पर छपे मूल्य से मिलेगी शराब

गोंदिया जिले के शराब के शौकीनों के लिए खुश खबर है कि अब वे बिना घर से बाहर निकले अपने घर पर ही भारत में निर्मित विदेशी शराब का ऑर्डर अपने पसंदीदा ब्रांड के मुताबिक दे सकते हैं ? और अपने घर पर ही बैठे -बैठे होम डिलीवरी द्वारा बोतल पर छपे निर्धारित मूल्य की दर से पा सकते हैं तथा इस घर पहुंच सेवा का कोई अतिरिक्त शुल्क भी उन्हें नहीं चुकाना होगा।

Gold Rate
May 08- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,52,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,41,500 /-
Silver/Kg ₹ 2,57,700/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना है मकसद

महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अप्रभावित ग्रीन जोन जिलों में शराब की दुकानें पहले ही खोल दी गई है गोंदिया जिले में 7 मई से शराब की दुकानें खुली , उन्हीं इलाकों में 15 मई से शराब की होम डिलीवरी सेवा शुरू की गई है ।

गोंदिया कलेक्टर डाॅ. कादंबरी बलकवड़े द्वारा 14 मई को जारी आदेश में कहा गया है कि- ये डिलीवरी लाइसेंस प्राप्त दुकानों से ही हो सकेगी तथा लाइसेंस रखने वाले शराब दुकानदार बीयर , माइल्ड लीकर , वाइन के सील बंद बोतल की डिलीवरी होम एड्रेस पर कर सकते हैं।

और जो शख्स शराब की होम डिलीवरी करने जाएगा वह एक बार में 24 युनिट ( बोतल ) से अधिक शराब नहीं ले जा सकता। उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए जिला प्रशासन ने यह भी आदेश दिया है कि दुकान मालिक बोतल पर उल्लेखित ( छपे ) मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता तथा घर पहुंच सेवा का कोई अतिरिक्त शुल्क भी नहीं वसूला जा सकेगा।

तथा जिन लोगों को पीने की अनुमति (परमिट ) दी गई थी वही होम डिलीवरी के लिए आर्डर कर सकते हैं ? अन्य को परमिट हासिल करने के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट https:/stateexice.maharashtra.gov.in अथवा https:/exciseservices.maharashtra.gov.in पर परमिट रखने हेतु आवेदन करना चाहिए।

लाइसेंसी शराब दुकानों पर फोन से आर्डर दिया जा सकेगा तथा दुकानदार को शाप के बोर्ड पर फोन नंबर लिखना चाहिए और आर्डर देने से पहले खरीदार वहां ( बोर्ड ) से इन्हें देख सकता है।

दुकानदार को इन नियम शर्तों का करना होगा पालन

और जो शख्स शराब की होम डिलीवरी करने जाएगा उसने चेहरे पर मास्क , हाथों में गिलब्स पहनना अनिवार्य है साथ ही सैनिटाइजर ओर आरोग्य सेतु एप का भी इस्तेमाल करना होगा और डिलीवरी बॉयज की मेडिकल जांच रिपोर्ट के साथ नोकरों के लिस्ट की पूरी जानकारी एक्साइज विभाग को संबंधित दुकानदार ने देनी होगी और समय-समय पर डिलीवरी बॉयज की थर्मल स्क्रीनिंग भी करनी होगी। कंटेंटमेंट जोन में शराब की होम डिलीवरी नहीं होगी।

सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:00 से शाम 4:00 बजे तक शराब बिक्री की दुकानों को खोलना अनिवार्य कर दिया गया है ।
गोंदिया जिलाधिकारी डाॅ. कादंबरी बलकवड़े ने जारी आदेश में यह स्पष्ट किया है कि- होम डिलीवरी सेवा के नियम और शर्तों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसी दुकानदारों के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा , भारतीय दंड संहिता की कलम 188 व महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 के तहत कार्रवाई की जाएगी ।

एक्साइज विभाग अधिकारियों के मुताबिक होम डिलीवरी का मकसद शराब की दुकानों पर भीड़ कम करना और कोरोना वायरस के प्रसार को रोकना है।
विशेष उल्लेखनीय है कि लाकडाउन के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रीन जोन में वाइन शॉप को खोलने की अनुमति दी गई क्योंकि शराब से भारी राजस्व की प्राप्ति होती है।
रवि आर्य

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