नागपुर: नारा में 33 केवी के हाई वोल्टेज लाइन के सम्पर्क में आने से सुगतनगर निवासी 2 जुड़वां भाइयों की 31 मई 2017 को दर्दनाक मौत हुई थी, जिसे पर हाईकोर्ट की ओर से स्वयं संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकृत किया गया था. हाईकोर्ट ने 8 नवंबर 2017 को आदेश जारी कर 7 विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था, जिन्हें अदालत ने हाई वोल्टेज लाइन के निर्धारित अंतर के भीतर अवैध रूप से निर्मित सम्पत्तियों का सर्वे करने के आदेश दिए थे. साथ ही इन सम्पत्तिधारकों को सुनवाई का मौका भी देने के आदेश दिए गए थे, जिसके अनुसार समिति द्वारा किए गए सर्वे के बाद अब ऐसे अवैध सम्पत्तिधारकों की सूची जारी की गई. साथ ही 22 नवंबर से रविभवन स्थित समिति के काटेज नंबर 28 में सुनवाई करने की घोषणा की गई.
वकीलों के माध्यम से पक्ष रखने पर पाबंदी
हाईकोर्ट की समिति की ओर से जारी की गई सूची और सुनवाई के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित तारीखों पर सम्पत्तिधारकों को सम्पत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों की जेराक्स के साथ स्वयं उपस्थित रहना होगा. साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर लिखित पक्ष रखना होगा.
लिखित पक्ष के दस्तावेजों के साथ स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, मनपा या प्रन्यास की ओर से मंजूर किए गए इमारत का नक्शा, मनपा को अदा की गई सम्पत्ति कर की नवीनतम रसीद, निर्माण कार्य अधिकृत होने का लिखित सबूत, नया इलेक्ट्रिक बिल और लिखित आपत्ति भी देनी होगी. समिति के समक्ष वकीलों के माध्यम से अपना पक्ष रखने पर पाबंदी लगाई गई, जिसे गंभीरता से लेने का अनुरोध समिति की ओर से किया गया.
पहले चरण में 96 सम्पत्तिधारकों की सुनवाई
समिति द्वारा घोषित किए गए कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में 22 नवंबर की सुबह 11.30 से दोपहर 2.30 बजे तक सुनवाई की जाएगी जिसमें 11 केवी के यशोधरा सब स्टेशन, कामठी रोड फीडर, 33 केवी उप्पलवाडी सब स्टेशन अंतर्गत आनेवाले वांजरा लेआउट, पाहुने लेआउट, संगम नगर, लोटस लेआउट, शिवनगर, नारी, कामठी रोड इंडस्ट्रीयल एरिया, कब्रस्तान रोड, धम्मदीप नगर, मसाला टोली, राजा टाउन, कौवठा ग्राम पंचायत, संघर्षनगर में निर्मित अवैध निर्माण के सम्पत्तिधारक होंगे. इसके बाद 26 नवंबर को 11 केवी के लालगंज, किनखेड़े लेआउट, वांजरा, उप्पलवाडी और तांडापेठ फीडर अंतर्गत आनेवाले सम्पत्तिधारकों की सुनवाई होगी. इसी तरह 27 नवंबर और 28 नवंबर को अंतिम सूची के धारकों की सुनवाई होगी.
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