Published On : Wed, Mar 29th, 2023
By Nagpur Today Nagpur News

आरटीओ रवींद्र भुयार को हाईकोर्ट का नोटिस

नागपुर: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने एक महिला मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के यौन उत्पीड़न के मामले में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) रवींद्र भुयार और महिला शिकायत निवारण समिति को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अविनाश घरोटे के समक्ष हुई। वरिष्ठ स्तर की दीवानी अदालत ने रवींद्र भुयार के दावे का संज्ञान लिया और इस मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को निलंबित कर दिया। इसी बीच महिला शिकायत निवारण समिति ने एक मार्च 2023 को परिवहन आयुक्त को जांच रिपोर्ट सौंपी।

हालांकि, सिविल कोर्ट के आदेश के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। नतीजतन, शिकायतकर्ता महिला अधिकारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। महिला अधिकारी का कहना है कि सिविल कोर्ट के विवादित आदेश को रद्द किया जाए और महिला शिकायत निवारण समिति की रिपोर्ट के आधार पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। भुयार के लगातार यौन उत्पीड़न की शिकायत महिला अधिकारी ने 16 जनवरी 2023 को परिवहन आयुक्त से की थी। इसके बाद परिवहन आयुक्त ने शिकायत निवारण समिति को मामले की जांच के आदेश दिए। भुयार ने इसके खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया है।

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