Published On : Fri, Oct 14th, 2022
By Nagpur Today Nagpur News

ज्ञानवापी केस : कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं

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वाराणसी कोर्ट ने आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं कराने का फ़ैसला सुनाया है. कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया. 5 में से 4 पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी. इस मामले में 11 तारीख़ को सुनवाई पूरी हो गई थी. मस्जिद पक्ष ने दलील दी कि वहां शिवलिंग नहीं फ़व्वारा है. 5 में से 1 हिंदू पक्षकार ने कथित शिवलिंग के वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया.

इस मामले में हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हमारी मांग है कि कार्बन डेटिंग या फिर किसी और पद्धति से शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच हो. वहीं मस्जिद पक्ष ने पिछली सुनवाई में कार्बन डेटिंग कराने का विरोध किया. इस मा्मले में मस्जिद पक्ष की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पूरा वजूखाना सील रहे, सर्वे का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. हम बस चाहते हैं कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता चले कि शिवलिंग कितने साल पुराना है. अगर कोर्ट आज सर्वेक्षण के लिए जानकारों की कमेटी बनाएगा तो हमें वो मंज़ूर होगा.

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बनारस की पांच महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर साल भर श्रृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी थी. जानें कोर्ट में कब-कब क्या हुआ?

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26 अप्रैल 2022: कोर्ट ने अजय मिश्रा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी मस्ज़िद प्रांगण में श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे करने के आदेश दिया.

6 मई 2022: कोर्ट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम शुरू किया.

7 मई 2022: मस्जिद पक्ष ने कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की निष्पक्षता पर सवाल उठाए.

12 मई 2022 : कोर्ट ने अजय मिश्रा को हटाने से मना कर दिया. साथ ही सर्वे के लिए दो और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिए.

14 मई 2022 : कोर्ट द्वारा नियुक्त सर्वे कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे शुरू किया.

16 मई 2022 : हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग होने की बात कही. मुस्लिम पक्ष ने इसे फ़व्वारा बताया.

16 मई 2022 : कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया.

19 मई 2022 : कोर्ट कमीशन ने ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की.

19 मई 2022 : मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका पर सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 20 मई तक इस याचिका पर सुनवाई टालने का आदेश दिया.

20 मई 2022 : सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी ज़िला जज को श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है या नहीं. ये फ़ैसला करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को 8 हफ़्तों में सुनवाई पूरी करने के आदेश दिए.

24 अगस्त 2022 : वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई पूरी हुई.

12 सितंबर 2022 : वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज की. कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने की याचिका सुनने योग्य है.

22 सितंबर 2022 : हिंदू पक्ष के पांच में चार पक्षकारों ने वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की.

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