Published On : Sat, Nov 11th, 2017

कारोबार को राहत: GST काउंसिल ने रिटर्न फाइलिंग नियमों में दी छूट, घटा जुर्माना

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GST काउंसिल ने देश भर के कारोबारियों को बड़ी राहत दी है. अब GST रिटर्न फाइलिंग के नियमों को सरल बनाया गया है. इसके साथ-साथ देरी से रिटर्न फाइल करने पर लगने वाले जुर्माने को भी कम कर दिया गया है.

कारोबारियों को अब मार्च तक सरलीकृत प्रारंभिक GST-3B रिटर्न दाखिल करना होगा.

इसके साथ ही मार्च 2018 तक कारोबारियों की बिक्री और खरीदारी के चालान का मासिक मिलान जारी रहेगा.

वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने उन व्यवसायों के लिए GST-3B फॉर्म को सरल बनाने का निर्णय लिया है, जिन पर शून्य टैक्स देनदारी बनती है या चालान में फाइल करने का कोई लेनदेन नहीं है.

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GSTN पोर्टल पर दाखिल होने वाले कारोबारों में से 40 प्रतिशत कारोबारियों पर टैक्स देनदारी जीरो है. इसके साथ ही GST काउंसिल ने देरी में रिटर्न दाखिल करने वालों पर लगने वाले जुर्माने को भी घटा दिया है.

राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि देरी से GST दाखिल करने पर शून्य देनदारी वाले करदाताओं पर जुर्माना 200 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रतिदिन किया गया है.

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