Published On : Thu, Sep 22nd, 2016

भ्रष्टाचार के आरोपो पर विधायक बाजोरिया की कंपनी को अदालत से मिली बड़ी राहत

court

नागपुर : यवतमाल से विधायक संदीप बाजोरिया की बाजोरिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ दर्ज याचिका पर हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने फैसला सुनाया है। विधायक की कंपनी के खिलाफ कुल तीन याचिका हाईकोर्ट के पास थी जिसमे से दो पर फैसला सुनाया गया जबकि एक याचिका खुद याचिकाकर्ता ने ही वापस ले ली। अदालत के पास यवतमाल के खोरडा – बेंबला इस दो सिंचन प्रकल्पो की सार्वजनिक जाँच के आदेश अदालत ने अपने फैसले में सुनाया है। इस दोनों प्रकल्पो में कई काम बाजोरिया की कंपनी को दिए गए थे इस कामो की जाँच कराने की माँग करते हुए योगेश ढोके ने अदालत में याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा यवतमाल के ही कलंब में प्रशासकीय इमारत के निर्माण का काम भी दिया गया था। इस कामो में घोटाला होने लगाते हुए मृणाल राउत ने भी एक याचिका दाखिल की थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने आरोपो में सच्चाई की बात से इनकार किया। सरकार का पक्ष जानने के बाद अदालत ने मृणाल राउत पर 25 हजार रूपए का कॉस्ट वसूलने का फैसला सुनाते हुए रकम अदालत के ग्रंथालय में जमा कराने का आदेश दिया। इस दौरान दूसरे याचिकाकर्ता अतुल जगताप ने अपनी याचिका वापस ले ली। इस सभी याचिका पर न्यायाधीश भूषण गवई और विनय देशपांडे की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। अदालत के इस फैसले से बाजोरिया की कंपनी को बड़ी राहत मिली है।

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