Published On : Thu, Jun 12th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: क्या परिसीमन के पचड़े से बदलेंगे राजनीतिक समीकरण ?

क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए नगर पालिका व नगर पंचायतों के कुछ वार्डो की सीमाओं में हो सकता है मामूली फेरबदल ?
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गोंदिया। महाराष्ट्र सरकार ने अब सभी निकायों के लिए प्रभाग रचना के स्वतंत्र आदेश जारी किए हैं जिससे आगामी अक्टूबर में चुनाव की आहट अब साफ सुनाई देने लगी है।

शासन महाराष्ट्र नगर विकास शासन की उप सचिव प्रियंका कुलकर्णी छापवाले ने गुरुवार 12 जून को निकायों के लिए प्रभाग रचना प्रक्रिया शुरू करने के आदेश देते हुए परिपत्रक जारी किया है।

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जिसमें क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए नगर पालिका व नगर पंचायतों के कुछ वार्डो की सीमाओं में मामूली फेलबदल किया जा सकता है ? इस प्रक्रिया में जनसंख्या के अनुपात अनुपात , विकास की दिशा और प्रशासनिक संतुलन का ध्यान रखा जाएगा।

महानगरपालिका, नगरपरिषदा सार्वत्रिक निवडणुक वेळापत्रक 2025.

नगर परिषद और नगर पंचायतों के वार्ड गठन की अनुसूची जारी

बता दें कि परिसीमन वह प्रक्रिया है जो जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर वार्ड क्षेत्रो की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की प्रक्रिया है।
इस खबर के बाद आगामी निकाय चुनावों में प्रभाग रचना की प्रक्रिया को लेकर सभी अशांकित है।
अगर प्रभाग रचना में कुछ बड़ा परिवर्तन होता है तो यह न सिर्फ राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित करेगा बल्कि चुनावी रणनीतियों को भी नया मोड़ देगा।
बहरहाल नगर परिषदों और नगर पंचायतों के वार्ड गठन की अनुसूची को लेकर जो कार्यक्रम जारी किया गए हैं वह इस प्रकार है।
1. प्रगणक समूह को व्यवस्थित करनाः 11 जून से 16 जून 2025

2. ड्राफ्ट वार्ड संरचना तैयार करना

(अ) जनगणना से प्राप्त जानकारी की जाँच करनाः 17 से 18 जून
(ब) कार्यस्थल निरीक्षणः 19 से 23 जून
(क) गूगल मैप्स पर वार्ड मानचित्र बनानाः 24 से 26 जून
(ड) मानचित्र पर अंकित वार्ड की सीमाओं की जांच करना: 27 से 30 जून
(ई) समिति को वार्ड संरचना के मसौदे पर हस्ताक्षर करनाः 1 जुलाई से 3 जुलाई

3. राज्य चुनाव आयोग को वार्ड संरचना प्रस्ताव का मसौदा भेजना: 4 जुलाई से 8 जुलाई

4. माननीय राज्य निर्वाचन आयोग/आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वार्ड संरचना के प्रारूप का अनुमोदन

5. वार्ड संरचना का मसौदा प्रकाशित करना तथा उस पर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करना: 15 से 21 जुलाई

6. कलेक्टर/कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर सुनवाई करनाः 22 से 31 जुलाई

7. सुनवाई के बाद आपत्तियों एवं सुझावों पर सिफारिशों पर विचार करने के बाद प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से तैयार वार्ड संरचना को अनुमोदन के लिए माननीय राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा: 1 अगस्त से 7 अगस्त

8. माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अनुमोदित वार्ड संरचना के बारे में संबंधित नगर आयुक्त/मुख्य अधिकारी को सूचित करना
9. माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित वार्ड संरचना को अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित करनाः 22 अगस्त से 1 सितबंर 2025 के बीच

रवि आर्य

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