शनिवार दोपहर 3 बजे तक , रविवार को आवश्यक दुकानें छोड़ सभी बंद
नए नियमों के तहत अब इन 25 जिलों में आवश्यक व गैरआवश्यक दुकानें (शॉपिंग माल सहित) सोमवार से शुक्रवार तक रात 8 बजे खुली रहेंगी।
वहीं शनिवार को दोपहर 3 बजे तक तथा रविवार को आवश्यक दुकानें छोड़खर सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। सभी सार्वजनिक पार्क और खेल के मैदान व्यायाम के उद्देश्य से खुले रहेंगे। सभी शासकीय और निजी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
ORDER-Break the Chain-Modified Guidelines 02.08.2021
साथ ही जो घर से काम कर सकते है, उन कर्मचारियों को घर से काम करते रहना चाहिए। सभी कृषि गतिविधियां, नागरिक कार्य, औद्योगिक उपक्रम, माल का परिवहन आदि जारी रहेगा।
जीम, योगा केंद्र, हेयर कटिंग सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, आदि खुले रहेंगे, एयर कंडिशन के बिना 50 प्रतिशत क्षमता के साथ यह सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे तक तथा शनिवार को दोप.3 बजे खोले जा सकेंगे।
सभी सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स (स्वतंत्र और माल के भीतर) अगले आदेश तक बंद रहेंगे। साथ ही सभी पुजा स्थल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। राज्य के शिक्षा विभाग और उच्च तथा तकनीकी विभाग के आदेश स्कूलों और कॉलेजों पर लागू रहेंगे।
आदेश के तहत सभी को मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा तथा कोविड 19 को रोकने के नियमों पर अमल करना आवश्यक है। आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए है।
रवि आर्य
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