गोंदिया। शहर के सिंगलटोली इलाके में दरगाह के पास एक युवक के पेट व सीने में चाकू से सपासप वार करते हुए उसे जान से मारने का प्रयास करने वाले 2 बदमाशों को स्थानीय अपराध शाखा पुलिस व गोंदिया शहर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए धरदबोच लिया है।
दरअसल घटना 17 जुलाई बुधवार के शाम 6.40 बजे घटित हुई थी।
जख्मी युवक गंगाधर विजय चंद्रिकापुरे (40) पर 2 आरोपियों ने किसी अज्ञात कारण के चलते चाकू जैसे धारदार हथियार से पेट, सीने व शरीर के अन्य हिस्सों में प्रहार कर उसे जान से मारने का प्रयास किया।
इस संदर्भ में गंभीर रूप से जख्मी हुए गंगाधर के भाई फिर्यादी नितीन विजय चंद्रिकापुरे (38) ने गोंदिया शहर थाने में अ.क्र. 426/24 की धारा 109, 3 (5) भा.न्या. संहिता के तहत 2 आरोपियों के खिलाफ देर रात मामला दर्ज कराया।
मामले की गंभीरता को समझते हुए जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले व अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा ने हमलावरों की धरपकड़ हेतु स्थानीय अपराध शाखा व गोंदिया शहर पुलिस को निर्देश जारी किए।
निर्देश पाकर उपविभागीय पुलिस अधिकारी श्रीमती रोहिणी बनकर के मार्गदर्शन में शहर थाना प्रभारी किशोर पर्वते तथा एलसीबी के पुलिस निरीक्षक दिनेश लबड़े के नेतृृत्व में एलसीबी की टीम व शहर थाने की क्राइम डिक्टेशन टीम के अलग-अलग पथक तैयार कर आरोपियों की तलाश में रवाना हुए तथा खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया इस दौरान घटनास्थल पर की गई बारिकी से जांच, क्षेत्र के नागरिकों से पूछताछ तथा गोपनीय सूत्रों की जानकारी के आधार पर फरार आरोपी हमलावर प्रशांत उर्फ दद्दू सुरेश वाघमारे (30 रा. सिंगलटोली,गोंदिया) इसे डोंगरगढ़ से एलसीबी टीम ने गिरफ्तार कर लिया जबकि आरोपी अविनाश ईश्वर बोरकर (42 रा. लक्ष्मीनगर गोंदिया) इसे रामटेक से धरदबोचा गया।
पकड़े गए दोनों आरोपियों से की गई कड़ी पूछताछ में आरोपी क्र. 2 अविनाश बोरकर ने बताया कि, जख्मी युवक गंगाधर तथा वह आपस में मित्र है तथा गंगाधर हमेशा, उसकी (अविनाश) की पत्नी को बदनाम करता रहता था इस बात का गुस्सा उसके (अविनाश) मन में पहले से था।
घटना के दिन भी जब तीनों शराब पी रहे थे तो गंगाधर, अविनाश की पत्नी को बदनाम कर रहा था जिससे अविनाश आग बबूला हो गया और शराब के नशे में धूत होकर अविनाश ने जान से मारने के इरादे से अपने पास मौजुद चाकू से गंगाधर के पेट, सीने पर सपासप वार कर दिया।
बहरहाल आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया जहां से न्यायालय ने उन्हें 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
आगे की जांच सपोनि कदम कर रहे है।
उक्त कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में सहा. पुलिस निरीक्षक विजय शिंदे, सपोनि सोमनाथ कदम व अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों ने की।
रवि आर्य