Published On : Mon, May 4th, 2020

गोंदिया: ग्रीन जोन में नहीं मिली कई तरह की छूट

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कौन सी दुकानें खुलेगी और कौनसी नहीं , आदेश जारी

गोंदिया । :कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर गोंदिया में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है लिहाजा आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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आदेशानुसार जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानें मसलन- दूध, भाजीपाला, सब्जी किराना, मेडिकल जैसी सेवाएं यथावत जारी रहेंगी ।
2 मई के पुराने आदेश को रिवाइज ऑर्डर के तहत इलेक्ट्रिक फैन ,लोहा , सीमेंट ,चश्मा घर (ऑप्टिकल ) और बांधकाम सामग्री की दुकानों को पूर्ववत: शुरू रखने की अनुमति सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक प्रदान की गई है

आवश्यक सेवाओं की दुकानें पूर्व की अनुमति अनुसार नियमित जारी रहेंगी जबकि अन्य प्रतिबंधित सेवाएं , दुकानें, प्रतिष्ठानों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की दुकानें , प्रतिष्ठान प्रत्येक बुधवार , गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 8:00 बजे से 2:00 बजे तक खुले रहेंगे उसके लिए पास देने की जरूरत नहीं है।

सेवाएं देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा इसके लिए दुकान के सामने 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करने की जवाबदारी संबंधित दुकानदार की रहेगी साथ ही मास्क , व्यक्तिगत स्वच्छता , सैनिटाइजर का उपयोग बंधनकारक रहेगा ।

दुकान अथवा प्रतिष्ठान में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं जमा हो सकते इसका ध्यान भी दुकानदारों को रखना होगा‌ ।

इस तरह का आदेश जिलाधिकारी तथा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ. कादंबरी बलकवड़े द्वारा 4 मई सोमवार को जारी किया गया है।
भविष्य में यदि गोंदिया जिले के किसी भी हिस्से में कोई मरीज कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो एैसे मरीजों की संख्या के आधार पर जिले का जोखिम निर्धारित किया जाएगा और नए से जोन बनाए जाएंगे। यदि एक-दो क्षेत्र में कोरोना का मरीज पाया जाता है तो उस इलाके में अलग से जोन तय किया जाएगा और एैसे में छूट को प्रतिबंधित क्षेत्र में रद्द किए जाएगा और नए से निर्देश जारी किए जाएंगे।

अति आवश्यक सेवाओं में चिकित्सा सेवा आती है लिहाजा निजी अस्पताल और क्लीनिक खुलेंगे उनका जो रेगुलर टाइमिंग है वही रहेगा।।
औद्योगिक क्षेत्र एमआईडीसी व अन्य भागों के उद्योग धंधे सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक शुरू रहेंगे इन सभी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पास अनिवार्य होगा ‌।

गोंदिया में इन चीजों पर रोक जारी

जारी आदेश के अनुसार जिले में निम्नानुसार सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई है ।

(1) जीवन आवश्यक वस्तुएं और जिन्हें परमिशन दी गई है सिर्फ वही दुकानें खुलेगी बाकी की दुकाने नहीं ‌?
(2) रेलवे सुरक्षा उद्देश्यों को छोड़कर सभी प्रकार के यात्री परिवहन के लिए प्रतिबंधित होगा और किसी भी ट्रेन को यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
(3) अधिकृत अनुमति के बिना किसी भी दूसरे राज्य से जिले में व गोंदिया जिले से दूसरे राज्य में यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।
(4):अंतर राज्य व अंतर जिले के लिए बिना अनुमति के निजी यात्री परिवहन के सभी साधन, मसलन- बसेस , टैक्सी ऑटो आदि बंद रहेंगे।
(5) सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्था, प्रशिक्षण संस्था, कोचिंग क्लासेस इत्यादि बंद रहेंगे।
(5)स्वास्थ्य विभाग, गृह विभाग व अन्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के लिए आतिथ्य सेवा पूरी तरह से बंद रहेंगी, यह मुद्दा फंसे हुए व्यक्तियों , यात्रियों और पर्यटकों के लिए लागू नहीं रहेगा।
( 7 )सभी सिनेमागृह, शॉपिंग मॉल, व्यायाम शाला, जीम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, एसेंब्ली हॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
(8) सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजनों और समारोह पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
(9) सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम नागरिकों के लिए बंद रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में धार्मिक सभाएं, धार्मिक बैंठके नहीं की जा सकती।
(10) सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, चाय की टपरियां, जूस सेंटर, पानठेले, होटल, रेस्टारेंट, ढाबे, आदि पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। केवल राज्य महामार्ग पर (नेशनल हाईवे) पर ढाबे नियम व शर्तो के अधीन शुरू रहेंगे।
(11) शराब की दुकानों को शुरू करने के लिए अलग से आदेश जारी किए जाएंगे लेकिन आदेश जारी होने तक शराब बिक्री की सभी दुकानें बंद रहेगी

इन पर भी लगी आदेश की मुहर

अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों को अनुमति रहेगी इसमें सामाजिक निर्देशों के तहत सोशल डिस्टेसिंग का पालन व मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा।

विवाह समारोह के लिए एसडीओ से अनुमति लेना आवश्यक है तथा जिन तहसीलों में उपविभागीय अधिकारी कार्यालय नहीं है वहां संबंधित तहसीलदार द्वारा अनुमति दी जाएगी तथा अनुमति में दर्ज नियम व शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा इसके लिए उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार अपने स्तर पर कितने लोग शामिल होंगे इस सबंध में अलग से आदेश जारी करेंगे।

सभी शासकीय, अर्धशासकीय व बैंक अधिकारी-कर्मचारियों को आरोग्य सेतू एप्प डाउनलोड करना बंधनकारक रहेगा।

रवि आर्य

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