Published On : Sun, Jun 8th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: मवेशी तस्करों के नेटवर्क पर चोट , 3 ” तड़ीपार “

मवेशी तस्करी , क्रूरता, गोकशी, गौ-मांस की बिक्री में पुलिस सख्त , की बड़ी कार्रवाई
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गोंदिया। जिले में धड़ल्ले से जारी गौ-हत्या और गौ-वंश तस्करी पर रोक लगाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे है इसी दिशा में अब पशु तस्करों के खिलाफ तड़ीपार कार्रवाई की जा रही है।
गत 10 दिनों के भीतर तड़ीपार की दुसरी कार्रवाई गिरोह के 3 तस्करों के खिलाफ करते हुए उन्हें 3 माह के लिए गोंदिया व बालाघाट जिले से तड़ीपार कर दिया गया है।

गिरोह के मुख्य आरोपित नूरखान मोहम्मद खान उर्फ फुले सेठ (42 , निवासी- टिमकीटोला रिसेवाड़ा त. लांजी जि. बालाघाट म.प्र ) व उसकी टोली के सदस्य- राजेंद्र उर्फ राजु प्रेमलाल मोहबे (49) तथा अशोक धुरसिंग कुंभरे (53 दोनों रहवासी चिचटोला त. सालेकसा) के खिलाफ सालेकसा पुलिस स्टेशन व बहेला (म.प्र) थाने में गोवंश की हत्या, गौ-मांस बिक्री, पशु तस्करी, सार्वजनिक स्थानों पर उत्पात मचाना, धमकी देने जैसे कई मामले दर्ज है।

चूंकि उनकी इन अवैध गतिविधियों से सालेकसा क्षेत्र के नागरिकों में दहशत निर्माण हो गई है तथा उनके जीवन व संपत्ति के खतरा पैदा हो गया है।

तीनों आरोपितों के खिलाफ बार-बार कार्रवाई के बावजूद उनके व्यवहार में सुधार नहीं आया और फिर भी वह अपराध करते ही जा रहे थे लिहाजा सालेकसा पुलिस निरीक्षक भूषण बुराडे ने तीनों आरोपियों को गोंदिया व बालाघाट (म.प्र ) जिले से तड़ीपार करने के लिए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 55 के तहत एक प्रस्ताव तैयार कर उसे मंजूरी हेतु उपविभागीय पुलिस अधिकारी आमगांव के माध्यम से प्रस्तुत किया।

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काफी समय से हैं पशु तस्करी के धंधे में लिप्त

पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार तीनों आरोपित काफी समय से मवेशी ( गौ-वंश ) तस्करी के धंधे में लिप्त हैं और कानूनी व्यवस्था के लिए ये चुनौती बन चुके थे । विरोध करने पर डराने , धमकी देने , हमला करने जैसा तांडव मचा रहे थे ।

उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे ने निर्धारित समय के भीतर उक्त तड़ीपार प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच पूरी कर इसकी सिफारिश पुलिस अधीक्षक से की जिसके बाद 3 जून को पुलिस अधीक्षक ने आदेश जारी कर उक्त तीनों आरोपितों को 3 माह के लिए गोंदिया व बालाघाट जिले से तड़ीपार कर दिया तथा बिना अनुमति के इनका दोनों जिले में प्रवेश करना सख्त मना है।

तड़ीपार अवधि में दिखे तो होगी 3 साल तक की जेल

गौरतलब हैं कि जब किसी व्यक्ति को उसके घर , गांव , शहर , जिले से निकाल दिया जाता है और वापस आने पर पाबंदी लगा दी जाती है तो इसी को ” तड़ीपार ” कहा जाता है अगर इस समय अंतराल में तड़ीपार व्यक्ति अपने जिले में प्रवेश करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा, उपविभागीय पुलिस अधिकारी प्रमोद मडामे के निर्देश पर एलसीबी के पुलिस निरीक्षक अहेरकर, सालेकसा पोनि भूषण बुराडे व स्टॉफ द्वारा की गई।

रवि आर्य

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