Published On : Tue, Aug 10th, 2021
nagpurhindinews | By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: अंतरराज्यीय शराब तस्करी , 2 धरे गए

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ट्रेन के माध्यम से छत्तीसगढ़ भेजी जा रही थी देसी विदेशी शराब

गोंदिया: शराब तस्करों के लिए रेल मार्ग एक सुगम साधन बन चुका है तथा ये शराब माफिया अधिक मुनाफा कमाने की लालच में एक राज्य से दूसरे राज्य हेतु बड़ी मात्रा में शराब की तस्करी में जुटे है।

गोंदिया रेलवे सुरक्षा बल ने गोंदिया से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ हेतु शराब की ढुलाई कर रहे 2 अंतरराज्यीय शराब तस्करों को 9 अगस्त को धरदबोचा है।
गौरतलब है कि, ट्रेन से लगातार बढ़ती शराब तस्करी तथा ज्वलनशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत 9 अगस्त सोमवार को मंडल सुरक्षा आयुक्त पंकज चुघ , सहायक सुरक्षा आयुक्त एस.डी. देशपांडे के मार्गदर्शन तथा रेसुब पोस्ट गोदिया के प्रभारी निरीक्षक नंद बहादुर के नेतृत्व में उपनिरीक्षक उषा बिसेन , प्रधान आरक्षक राजेन्द्र रायकवार , नविन एकनाथ नगराले , आरक्षक नासीर खान एवं एस.के. गंगापारी, शासकीय रेल पुलिस गोंदिया के उपनिरीक्षक प्रविण भिमटे, आरक्षक नंदकिशोर नारनवरे , ना.पो.का. ओमप्रकाश सलोटे की टीम गुप्त निगरानी में तैनात थी, इस दौरान लगभग 12.45 बजे प्लेटफॉर्म नं. 04 पर खडी गाडी क्रं. 02844 अहमदाबाद – पुरी एक्सप्रेस के इंजन से लगे दुसरे डिब्बे में 02 व्यक्ति संदेहास्पद स्थिती में वजनदार बैगों के साथ गाडी में चढते हुए दिखायी दिए।

संदेह के आधार पर उन्हें रोका गया तो वे हड़बड़ा गए।
पूछताछ में उन्होंने अपना नाम प्रकाश (45 रा. सिंधी कॉलोनी भाटापारा छ.ग) तथा ओमप्रकाश (40 रा. डोमहाटोला जि. राजनंदगांव) बताया।
दोनों के पास मौजूद बैगों व थैले की जब खोलने को कहा गया तो वे भागने का प्रयास करने लगे लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें घेर लिया।
3 बैग व 1 थैले को खोलने पर उसके भीतर देशी व विदेशी शराब की कुल 67 बोतलें बरामद की गई ।

दोनों व्यक्तियों को आरपीएफ पोस्ट लाया गया जहां उन्होंने कड़ी पूछताछ में अधिक मुनाफा कमाने की लालच में गोंदिया से देशी व अंग्रेजी शराब खरीदकर, छत्तीसगढ़ के भाटापारा और राजनंदगांव हेतु यात्री बनकर ट्रेन द्वारा तस्करी कर ले जाना स्वीकार किया।

मौके पर इस कीमती शराब के संदर्भ में आरोपियों की ओर से वैध अधिकार पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

मामला ट्रेन द्वारा शराब की अवैध तस्करी का होने से दोनों आरोपियों को शासकीय रेल पुलिस गोंदिया के सुपुर्द किया गया जहां उनके विरूद्ध अपराध क्र . 43/2021 धारा 65 ( अ ) ( ई ) महाराष्ट्र दारुबंदी कायदा के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

रवि आर्य