Published On : Wed, Mar 18th, 2020

गोंदियाः नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर एक्साईज का छापा

गोंदिया: नकली शराब का अत्याधिक सेवन न सिर्फ सेहत के लिए घातक होता है बल्कि कई अवसरों पर अंधत्व का शिकार होकर इंसान अपनी आंखों की रोशनी तक खो देता है। गोंदिया शहर सहित जिले के आस-पास के देहातों में नकली देशी-विदेशी शराब बनाने के कई कारखाने धड़ल्ले से चल रहे है और इस नकली शराब की बिक्री गोंदिया जिले सहित पड़ोसी शराबबंदी घोषित चंद्रपुर, गड़चिरोली तक की जाती है। इस धंधे से जुड़े शराब माफिया घटिया किस्म की अवैध शराब खपाने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे है।

आबकारी विभाग ने गत दिनों शहर के बाजपेई वार्ड, पिंडकेपार, नागरा तथा दवनीवाड़ा थाना क्षेत्र के रतनारा जैसे इलाकों में दबिश देकर नकली शराब बनाने के कारखानों का पर्दाफाश किया था। अब आमगांव के कामठा मार्ग पर स्थित गाड़गेबाबा वार्ड में चल रहे नकली शराब बनाने के कारखाने पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग ने १७ मार्च के तड़के दबिश देते हुए ६ आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

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केमिकल का इस्तेमाल कर, बनायी जा रही थी बनावटी शराब
आबकारी विभाग को इस बात की गुप्त जानकारी मिली कि, लंबे अरसे से संदीप असाटी नामक व्यक्ति के बंद मकान के पिछले हिस्से में केमिकल का इस्तेमाल कर बनावटी शराब बनायी जा रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग उपायुक्त कांतिलाल उमाप, संचालक उषा वर्मा, विभागीय उपायुक्त मोहन वर्धे के मार्गदर्शन तथा गोंदिया अधीक्षक प्रवीण तांबे के नेतृत्व में राज्य उत्पादन शुल्क देवरी के निरीक्षक सुनिल परडे, दुय्यम निरीक्षक संजय गायकवाड, सुहास झांझुर्डे, इंगले, होमे, सिपाही ढाले, फुंडे, मुनेश्‍वर, भोंडे, साखरे, मड़ावी आदि की टीम ने १७ मार्च के रात १.३० बजे उक्त कारखाने पर दबिश दी।

दबिश पड़ते ही कारखाने में मची भगदड़
कारखाने पर छापा पड़ते ही आरोपियों में भगदड़ मच गई लेकिन अधिकारियों ने ६ आरोपियों को धरदबोचा तथा कारखाने से ११५ लीटर तैयार नकली देशी शराब, १५० लीटर स्पिरिट, ४० पेटी ९० मिमी की देशी शराब, खाली बोतलें, अर्क (सेंट), इलेक्ट्रिक मोटर, पानी के २० खाली कैन, २ बड़े ड्रम तथा एक चार चक्का वाहन (क्र. एमएच ३५/के. ४४७०) सहित कुल ३ लाख ८ हजार ४८० रूपये का माल जब्त किया गया।

पकड़े गए गोंदिया के श्रीनगर इलाके के निवासी आरोपी सिद्धांत (२१), आनंद (२३), कैलाश (३२) तथा बाजपेयी वार्ड निवासी संतोष (३९), पवन (३३), नागेश्‍वर (२३ रा. कुर्‍हाड़ी) के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम १९४९ की धारा ६५ (ए), (बी) (सी) (डी) (ई), ८२, ८३, १०८ के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।

रवि आर्य

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