Published On : Sat, Dec 30th, 2023
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: ट्रक में छिपाकर ले जा रहे थे 40 लाख का गुटखा व सुगंधित तंबाकू , पुलिस ने दबोचा

पुलिस को संदेह गिरफ्तार ड्राइवर और ट्रक मालिक महज़ मोहरा , प्रतिबंध गुटखा और तंबाकू तस्करी का असल मास्टरमाइंड कोई और ?
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गोंदिया। एक और जहां राज्य में प्रतिबंधित गुटखे और सुगंधित तंबाकू के उत्पाद , बिक्री व भंडारण पर प्रतिबंध है वहीं कुछ भ्रष्ट अन्न औषधि प्रशासन अधिकारियों की हथेली गर्म कर बड़े पैमाने पर गुटखा और सुगंधित तंबाकू का अवैध कारोबार हो रहा है। बता दें कि जिले में गुटखा व तंबाकू उत्पाद का भारी स्टॉक रखकर ऊंची कीमतों पर बेचा जा रहा है।

नाकाबंदी के दौरान पुलिस की पड़ी संदिग्ध ट्रक पर नज़र
अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद झा के निर्देशन में तथा उपविभागीय पुलिस अधिकारी संकेत देवलेकर के नियंत्रण में एक विशेष टीम का गठन कर देवरी उपविभाग अंतर्गत अवैध कारोबार के खिलाफ धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में विशेष टीम 28 दिसंबर के रात 9 बजे नवेगांवबांध परिसर में गश्त में जुटी थी कि धाबेपवनी चौक पर एक संदिग्ध आयसर कम्पनी के ट्रक पर पुलिस की नजर पड़ी।

विशेष टीम ने जब उक्त ट्रक (क्र. एमएच 40/सी.डी. 3235) को रोककर चालक से पूछताछ की तो वह टालमटौल जवाब देने लगा जिसपर संदेह उत्पन्न होने से पुलिस टीम उक्त ट्रक को नवेगांवबांध पुलिस स्टेशन ले आयी और उसकी तलाशी ली गई। ट्रक के भीतर महाराष्ट्र राज्य में प्रतिबंधित पान मसाला, सुंगधित तम्बाकू, ईगल, मज़ा , होला जैसे मादक पदार्थ पाए गए।

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इनमें पान पराग के 96 ग्राम वजन के 2700 पैकेट (कीमत 3 लाख 45 हजार 600 रु), सुंगधित तम्बाकू (होला) के 200 ग्राम वजन के 2000 पैकेट (कीमत 3 लाख 28 हजार रु), सुगंधित तम्बाकू (ईगल) के 1600 पैकेट (कीमत 4 लाख 96 हजार), सुगंधित तम्बाकू के अन्य बड़े 840 पैकेट (कीमत 5 लाख 27 हजार 600 रु.), सुंगधित तम्बाकू माज़ा-100 ग्राम के 200 पैेकेट (कीमत 4.70 लाख), इसी प्रकार अन्य प्रतिबंधित सुगंधित तम्बाकू के 840 बड़े पैकेट (कीमत 7,85,400 रुपए ), पान मसाला (रजनीगंधा) के 96 पैकेट किमत 1 लाख 08 हजार 520 रुपए इस तरह कुल 30 लाख 70 हजार 120 रु. मूल्य का माल बोरों में भरकर तस्करी के लिए ट्रक में लादा गया था ।

इस तरह पुलिस ने मादक पदार्थ व ट्रक सहित कुल 40 लाख 20 हजार 120 रु. का माल अपने कब्जे में लिया और इस संबंध में खाद्य व औषधि प्रशासन को जानकारी देकर अन्न औषधि सुरक्षा अधिकारी को मौके पर बुलाकर पंचनामा तैयार किया गया।

पूछताछ में यह बात सामने आयी है कि, उक्त माल रायपुर से चंद्रपुर की ओर ले जाया जा रहा था , पुलिस को संदेह है कि ड्राइवर तो सिर्फ मोहरा है जप्त माल का असल मालिक कौन है ? इस दिशा में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।

बहरहाल अन्न व औषध प्रशासन भंडारा के फिर्यादी महेश प्रभाकर चहांदे (43) की रिपोर्ट पर आरोपी ट्रक चालक ओमप्रकाश देवाजी शिंदे (35 रा. काटोल रोड फेटरी नागपुर) तथा वाहन मालक अमित भिमराव राऊत (नागपुर) के खिलाफ अ.क्र. 112/23 के धारा 26 (2) (1), 26 (2) (4), 27 (3) (ई), 3 (1) (झेड झेड) ( वी ), अन्न सुरक्षा मानद कायदा 2006, सहकलम 188 , 272 , 273 , 338 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया है।

रवि आर्य

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