Published On : Sat, Mar 28th, 2020

गोंदिया:पुलिस छापे में गुटखा और सुगंधित तंबाकू का जखीरा मिला

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बिक्री , इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिबंध के बावजूद भी हो रही उपलब्धता

गोंदिया: युवाओं में बढ़ती गुटखे और पान मसाले की लत तथा मुख कैंसर जैसी बीमारी को नियंत्रित करने की कार्ययोजना पर अमल करते हुए महाराष्ट्र सरकार ने मैग्निशियम कार्बोनेट , निकोटिन , तंबाकू और मिनरल आइल से बने पान मसाले तथा सुगंधित तंबाकू और फ्लेवर्ड सुपारी की बिक्री , संग्रह तथा मैन्युफैक्चरिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कोर्ट के आदेश से लगी इस रोक के बावजूद तंबाकू और पान मसालों की गोंदिया जिले की सभी आठ तहसीलों में धड़ल्ले से बिक्री हो रही है।
इसी बात का खुलासा गोंदिया जिले के आमगांव क्षेत्र में की गई स्थानिक अपराध शाखा पुलिस दल की कार्रवाई से मामला उजागर हुआ है।

लोकल क्राइम ब्रांच टीम ने खबरी से मिली पुख्ता जानकारी के आधार पर आमगांव के आंबेडकर चौक निकट स्थित रामलखन केसरवानी इनके किराना दुकान की 26 मार्च को तलाशी ली इस झड़ती के दौरान दुकान में बिक्री के उद्देश्य से रखे 411 नंबर सुगंधित तंबाकू के 185 पैकेट , ईगल सेंटेड तंबाकू के 600 पैकेट , 226 नंबर सुगंधित जर्दा के 10 पैकेट , RK हुक्का लिखित सुगंधित तंबाकू के 3 पैकेट तथा K–3 सुगंधित तंबाकू के 3 पैकेट बरामद हुए ।

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स्थानिक अपराध शाखा दल के सहायक पुलिस निरीक्षक रमेश गर्जे ने जानकारी देते बताया बरामद किए गए प्रतिबंधित तंबाकू की कीमत 60,000 से अधिक है तथा इस धरपकड़ कार्रवाई की जानकारी सहायक आयुक्त औषध प्रशासन विभाग भंडारा के अधिकारियों को दे दी गई है । आगे की कार्रवाई ड्रग एंड फूड विभाग द्वारा की जा रही है।

6 पान ठेला संचालकों पर जुर्म दर्ज
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाते हुए जिले में रोग निवारण प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 लागू कर दिया है । उपाय योजना के तहत जिले के सभी पान टपरी और तंबाकूयुक्त पदार्थ की बिक्री करने वाले दुकानों को बंद रखने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए हैं। बावजूद इसके सिविल लाइंस के फेंडारकर वार्ड , मामा चौक , गुर्जर चौक , कुड़वा नाका , रानी अवंतीबाई चौक ( रिंग रोड ) तथा फुलचुर पेठ के सेल टैक्स कॉलोनी निकट स्थित पान सेंटर पर गुटखा व पाऊच की बिक्री की जा रही थी ,, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उक्त पानठेलों के संचालकों के खिलाफ धारा 188 के तहत थाने में जुर्म दर्ज किया है।

रवि आर्य

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