Published On : Thu, Oct 7th, 2021
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: गढ़ आला पण सिंह गेला !

Advertisement

पार्षद की सदस्यता बच गई पर कब्जे की जमीन पर बनी इमारत टूटेगी ?

गोंदिया। अब शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा , यदि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ महज कागजी कार्रवाई नहीं होगी बल्कि जिला प्रशासन अवैध इमारत गिराने जैसा सख्त एक्शन लेगा।

Gold Rate
July 23 ,2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1 45,900 /-
Gold 22 KT ₹ 1,35,400 /-
Silver/Kg ₹ 2,27,000/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

नगर विकास मंत्रालय के अप्पर सचिव (महाराष्ट्र शासन) ने बुधवार 6 अक्टूबर को गोंदिया कलेक्टर और नगर परिषद मुख्य अधिकारी इन्हें लिखित आदेश जारी करते सरकारी भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की बढ़ती प्रवृत्ति को कठोरता से रोके जाने के निर्देश देते शहर के सिंधी कॉलोनी के दशहरा मैदान इलाके में स्थित शिव मंदिर के सामने शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण और अवैध इमारत के बांधकाम के संबंध में की जा रही कार्रवाई के लिए बने नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा है।

कब्जेदारों ने उठाया लाभ , सरकारी भूमि पर हो रहा पक्का निर्माण

Advertisement

गौरतलब है कि महेश श्यामकुमार वाधवानी ने दशहरा मैदान के शिव मंदिर के सामने स्थित शासकीय भूमि पर कब्जेदारों द्वारा लाभ उठाकर , सरकारी जमीन पर हो रहे पक्के निर्माण की शिकायत नगर परिषद मुख्य अधिकारी करण चौहान , तथा तत्कालीन गोंदिया कलेक्टर मीणा सहित नगर विकास मंत्रालय की थी , जिसके बाद विभिन्न विभागों द्वारा इस प्रकरण की विस्तृत जांच की गई।

अब इस मामले पर नगर विकास मंत्रालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है- नझूल शीट क्र. 25 पर प्लाट क्र. 1/36, 1/37 यह जगह शासन के राजस्व विभाग की है , यह उन लोगों के वारिसों के कब्जे में नहीं लगती , जिन्हें स्थाई पट्टे पर यह जमीन आबंटित की गई थी , एैसा लगता है कि, अनाधिकृत व्यक्तियों ने इस पर कब्जा कर लिया और इमारत बांधकाम शुरू किया है।

कलेक्टर इसकी गहन जांच करें और इस मामले में यदि अनाधिकृत व्यक्ति का कब्जा है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए तथा नगर परिषद मुख्याधिकारी को अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए।

इन आदेशों को संबंधित (कब्जेदारों व शिकायतकर्ता ) को सूचित किया जाना चाहिए साथ ही कार्रवाई पश्चात इसकी जानकारी मंत्रालय को प्रेषित की जाए।

अपीलार्थी की अपील मंजूर, पार्षद सदस्यता हुई बहाल


अपीलार्थी दिलीप गोपलानी ने जिलाधिकारी गोंदिया के 12 अप्रैल 2021 की सदस्यता को अयोग्य घोषित करने के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एंव औद्योगिक नागरी अधिनियम 1965 की कलम 44 (4) के तहत सरकार के पास अपील दायर की गई।

मंत्री नगर विकास विभाग के समक्ष 24.6.2021 को अंतिम सुनवाई के बाद मंत्री महोदय एकनाथ शिंदे के 6.10.2021 को पारित निर्णय मैं कहा गया है कि अपीलार्थी की अपील मंजूर की जा रही है तथा कलेक्टर गोंदिया के 12 अप्रैल 2021 का आदेश रद्द किया जा रहा है ‌।

रवि आर्य

Advertisement
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लड़ाई नहीं रुकेगी #StudentProtest #Congress #Trending #NEETScam #news

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लड़ाई नहीं रुकेगी #StudentProtest #Congress #Trending #NEETScam...

Instagram पर Part Time Job के नाम पर ₹6.84 लाख की ठगी #CyberFraud #InstagramScam #Fraud #JobScam

Instagram पर Part Time Job के नाम पर ₹6.84 लाख की ठगी...

₹150 के लालच में चाकू से हमला! #NagpurCrime #Crime #ERickshaw #PoliceAction #CCTV #CrimeBranch #news

₹150 के लालच में चाकू से हमला! #NagpurCrime #Crime #ERickshaw #PoliceAction #CCTV...

पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप! #NagpurNews #Crime #ParkingDispute  #VikasThakre #PoliceAction

पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप! #NagpurNews #Crime #ParkingDispute #VikasThakre #PoliceAction

रॉन्ग साइड से आई मौत! #Accident #HighwayAccident #NagpurNews #MaharashtraNews #TruckAccident #news

रॉन्ग साइड से आई मौत! #Accident #HighwayAccident #NagpurNews #MaharashtraNews #TruckAccident #news

RSS मुख्यालय को लेकर X पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप #vidarbhanews #nagpur #nagpurnews #news

RSS मुख्यालय को लेकर X पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप #vidarbhanews...

GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges