गोंदिया : मिशन स्टार्ट अगेन फेज- 5 के तहत राज्य में दुकानों और बाजारों को खुला रखने के लिए 2 घंटे का समय 9 जुलाई से बढ़ाया जा रहा है।
दुकानों को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुले रखने की अनुमति दी गई थी लेकिन राज्य सरकार ने 2 घंटे की समय सीमा बढ़ा दी है।
गोंदिया जिला प्रशासन की ओर से उपजिलाधिकारी द्वारा 8 जुलाई को जारी आधिकारिक आदेश अनुसार नागरिकों की कठिनाइयों को देखते हुए सुबह 9:00 से शाम 7:00 बजे तक एसेंशियल कमोडिटी के अंतर्गत आने वाली आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को शुरू रखने के लिए रियायतों का निर्देश दिया गया है ।
बाजार की दुकानें सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक खुली रहेगी।
गौरतलब है कि जिला प्रशासन और नागरिक आपूर्ति विभाग यह सुनिश्चित करता है कि जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित ना हो और दाम भी मुनासिब रहें ऐसी चीजों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक सूची में डाल दिया जाता है इसका एक ही मकसद होता है कि लोगों को जरूरी चीजें उचित दाम पर आसानी से उपलब्ध हो सकें मसलन -खाने पीने की चीजें , ईंधन ,पेट्रोलियम , फर्टिलाइजर , खाद ,बीज , दवाइयां आदि यह उत्पाद जिंदगी के लिए कुछ अहम चीजें हैं। लिहाज़ा लाक डाउन प्रतिबंधों में और आसानी प्रदान करते हुए तथा दुकानों पर भीड़ को नियंत्रित करने और एसेंशियल कमोडिटी अंतर्गत आने वाली इन जरूरी चीजों की दुकानों को खुला रखने के लिए 2 घंटे का समय बढ़ाया गया है।
सामाजिक डिस्टेंसिंग मानदंडों की भीड़ या विफलता के मामले में अधिकारी ऐसे बाजारों और दुकानों को बंद करने के लिए उत्तरदायी हैं।
रवि आर्य