गोंदिया। महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती का घोटाला उजागर होने के बाद एक-एक परत खुलने लगी है जिसने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया है।
इसी बीच फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर गोंदिया जिले के तिरोड़ा स्थित शहीद मिश्रा हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में टीचर की नौकरी हासिल करने और अब पेंशन हासिल करने का मामला सामने आया है।
7 जून शनिवार को आयोजित पत्र परिषद में जानकारी देते आरटीआई एक्टिविस्ट ( ट्यूशन टीचर ) जगदीश प्रसाद रामगोपाल पांडे ( निवासी- नेहरू वार्ड , तिरोड़ा ) ने बताया- वर्धा के रहने वाले प्रशांत देवीसिंह खांबरे नामक व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज बनाकर वर्ष 1989 में मिश्रा कनिष्ठ महाविद्यालय में प्राध्यापक की नौकरी पा ली ।
वर्ष 2007 में जब दस्तावेजों की जांच की गई तो एक व्यक्ति दो जात वाला ( ओपन और वीजीएनटी ) पूरा मामला सामने आ गया , जिस पर कास्ट वैलिडिटी कमिश्नर ने मिश्रा कॉलेज के प्रिंसिपल एस. एस बक्शी को ऑर्डर दिया कि खांबरे को लाभ के पद से मुक्त कर दो यानी नौकरी से निकाल दो ?
लेकिन खांबरे को यथावत रखते हुए वर्ष 2021 में सेवानिवृत भी कर दिया गया अब उसको पेंशन का लाभ देना भी चालू है।
गौरतलब है कि अपॉइंटमेंट सोसाइटी ही देती है , कागज देखने के बाद हर साल डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस से अप्रूवल आता है लेकिन इस प्रकरण में मजे की बात यह है कि वर्ष 2007 से 2021 तक शाहिद मिश्रा कॉलेज में 7 प्रिंसिपल बदल गए लेकिन टीचर खांबरे को नौकरी से किसी ने नहीं हटाया और रिटायरमेंट तक बरकरार रखा , अब वह पेंशन भी पा रहा है।
फिर निकला.. बोतल से जिन्न ?
पहले ओपन फिर काला पीला करके रोस्टर पद्धति अंतर्गत DD ऑफिस से बिंदु नाम वाली मतलब ” कास्ट कैटिगरी ” के तहत वीजीएनटी में ले लिया गया यानी एक टीचर के दो कास्ट ? कास्ट वैलिडिटी कमिश्नर के ऑर्डर की अव्हेलना होने पर आरटीई एक्टिविस्ट पांडे ने कमिश्नर नागपुर के पास अपील दाखिल की जिस पर कमिश्नर ने DD ( उप संचालक ) को रिकवरी और फौजदारी के तहत तत्काल कार्रवाई करें ऐसा आर्डर 2 मई 2025 को दिया।
उपसंचालक ने आर्डर EO ( जिला परिषद गोंदिया माध्यमिक शिक्षण अधिकारी ) को आदेश दिया है लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षण अधिकारी महेंद्र गजभिये द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसकी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की नौबत आई ऐसी जानकारी आयोजित पत्र परिषद में आरटीआई एक्टिविस्ट पांडे ने देते हुए बताया- चूंकि खांबरे का कास्ट वैलिडिटी प्रमाण पत्र रद्द हुआ तो इस पर उन्होंने सोसाइटी के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की जिस पर हाईकोर्ट से सोसायटी को स्टे आर्डर मिला हुआ है।
रवि आर्य