Published On : Mon, Jan 8th, 2024
By Nagpur Today Nagpur News

गोंदिया: कामगार नेता छेदीलाल इमलाह मर्डर केस में आरोपी बाइज्जत बरी

10 गवाहदारों के बयानों में विसंगतियां , अदालत ने सबूतों के अभाव में 7आरोपियों को किया दोष मुक्त
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गोंदिया: तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार 06 जनवरी को फैसला सुनाते हुए कामगार नेता छेदीलाल इमलाह की हत्या के मामले में 7 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जबकि एक फरार आरोपी पर केस अदालत में अलग से चलेगा जो विचाराधीन है।

घटना 13 जून 2015 के शाम 6 से 7:30 बजे के दरमियान की है जिसमें महर्षि सुदर्शन समाज के नेता व नगर परिषद सफाई कामगार यूनियन के अध्यक्ष छेदीलाल इमलाह ( 42 ) की स्थानीय आंबेडकर चौक के पाठक रेस्टोरेंट के सामने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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दो नकाबपोशों ने सिर के पीछे दागी थी गोली
घटना उस वक्त घटी जब होटल मैं नाश्ता करने के बाद छेदीलाल यह बाहर निकले तथा मोबाइल पर किसी से बात करने में जुटे थे, अचानक सिर पर गमछा बांधे 2 नकाबपोश पहुंचे तथा इमलाह के सिर के पीछे 3 फीट के अंतर से गोली दागी , गोली पीछे से खोपड़ी में घुसते हुए मस्तिष्क से निकली इस हत्याकांड के बाद शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया था।

पुलिस ने मृतक के भाई फरियादी भीम लक्ष्मण इमलाह (40 , पुराना बस स्टैंड , मटन मार्केट चौक ) की शिकायत पर इस हत्याकांड के मामले में आरोपी शाहरुख खान फिरोजखान पठान ( 21 , यादव चौक ) , येसुदास सुधाकर हरपाल ( 29, सतनामी मोहल्ला यादव चौक ) , पंकज यादव ( यादव चौक) , लोकेश उर्फ कल्लू यादव , शुभम बैरीसाल ( 19 सावराटोली ) , दस्सू यादव ( निवासी कृष्णपुरा वार्ड ) , छत्रपाल उर्फ बंटी बानेवार ( 40 , छोटा गोंदिया ) , शेखर सोनकर उर्फ शेखर खटीक ( 30, जबलपुर मध्य प्रदेश ) के विरुद्ध कोर्ट में धारा 302 , 120 (ब ) सह कलम 3 , 25 , 27 भारतीय हथियार कायदा , कलम 3 ( 2 ) 5 अनुसूचित जाति अत्याचार प्रतिबंधक कायदा के मामले में 06 नवंबर 2015 को आरोप पत्र दाखिल किया।

कोर्ट में पुलिस की दलील , यह मामला आपसी पुरानी रंजिश का था
इस हत्याकांड में इस्तेमाल एक बाइक , एक इंडिका विस्टा कार , एक पिस्टल , एक मैगजीन , तीन जिंदा कारतूस , फायर की गई बुलेट , दो तलवार , एक लोह काता , 2 मोबाइल का जप्ती पंचनामा तैयार कर साक्ष्य के तौर पर पुलिस ने कोर्ट में पेश किए।

कोर्ट में दी गई दलील अनुसार पुलिस के मुताबिक दरअसल यह पूरा मामला आपसी पुरानी रंजिश का था अपना वर्चस्व और दबदबा कायम रखने के उद्देश्य से पुरानी खुन्नस के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।

इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुल 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध किए गए जिनके बयानों में विसंगतियां पाई गई ‌
सरकार की ओर से एड. पारधी ने पैरवी की तथा आरोपियों की ओर से एड . गायकवाड़ (नागपुर ) एड. निजाम शेख , एड . बारापात्रे एवं एडवोकेट भाजीपाले ने अपना पक्ष रखा।

दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने सबूत के अभाव में 7 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है जबकि इस मामले में गत कुछ वर्षों से फरार चल रहे आरोपी शेखर सोनकर उर्फ शेखर खटीक ( 30 , जबलपुर मध्य प्रदेश ) पर केस अदालत में अलग से चलेगा जो विचाराधीन है।

रवि आर्य

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