Published On : Thu, Apr 30th, 2020

गोंदिया:लॉकडाउन परिधि में राइस मिलों से जुड़े कुछ धंधों को मिली 5 घंटे की छूट

सहूलियतें मिलने से व्यापारी वर्ग ने खुशी जताई

गोंदिया : लाकडाउन के दौरान जीवन के लिए आवश्यक किराना , राशन सब्जी और खाने-पीने की चीजें लेने की अनुमति होती है लेकिन कुछ गैरजरूरी सुविधाओं को इसकी परिधि से बाहर रखा जाता है। राईस मिल का बिजनेस कृषि से जुड़ा हुआ बिजनेस है । धान से छिलका निकालने के लिए और चावल पर पॉलिशिंग का काम मशीनरी से किया जाता है। धानों से भूसी एवं चौकर हटाकर चावल प्राप्त किया जाता है ।चोकर की भूसी का उपयोग जानवरों के चारे के तौर पर किया जाता है तथा ब्रान का उपयोग तेल निकालने के लिए किया जाता है।

Gold Rate
May 07- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,52,200 /-
Gold 22 KT ₹ 1,41,500 /-
Silver/Kg ₹ 2,53,900/-
Platinum ₹ 90,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल देने के लिए राइस मिल उद्योग को गत 1 अप्रैल से शुरू रखने की अनुमति दी गई है। किंतु इस उद्योग के साइकिलिंग से जुड़े कई और धंधे बंद होने से राइस मिलों को लगातार चालू रखने में अड़चन आ रही थी लिहाजा गोंदिया राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष की ओर से 28 अप्रैल को गोंदिया उपविभागीय अधिकारी के समक्ष अर्ज सादर किया गया ।

जिस पर आज 30 अप्रैल को गोंदिया एसडीओ – वंदना सवरंगपते ने निर्णय लेते हुए राइस मिलों को स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई करने वाले 10 मशीनरी स्टोर्स , धान और चावल के ट्रकों को तोलने के लिए 13 धर्मकांटा (वे – ब्रिज ), धान का छिलका (भूसा ) मिलों से उठाने हेतु 3 ट्रेडर्स कारोबारियों , मिलों के मशीनरी की रिपेयरिंग के लिए 7 वर्कशॉप , बारदाने को सिलाई मारने के लिए लगने वाले आवश्यक धागे की खरीदी हेतु एक धागा दुकान , तथा बोरे पर मार्किंग करने के लिए लगने वाले कलर के लिए एक रंग कलर दुकान इन्हें दोपहर 1:00 से शाम 6:00 बजे तक व्यवसाय खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि कार्यस्थल पर सैनिटाइजर , हैंडवाश व मास्क की व्यवस्था बंधनकारक है। सोशल डिस्टेंसिग नियमों का पालन करना होगा ।

यह परवानगी कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी अगर वह क्षेत्र नया कंटेनमेंट जोन घोषित होता है तो अनुमति आदेश रद्द हो जाएंगे। साथ ही यह भी कहा गया है कि इन आदेशों की अवमानना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि बुधवार 29 अप्रैल को कलेक्टर डाॅ. कादंबरी बलकवड़े ने एक आदेश जारी करते हुए सप्ताह में 3 दिन सोमवार , बुधवार व शुक्रवार को सुबह 8:00 से दोपहर 2:00 बजे तक इलेक्ट्रिक पंखा दुकान , बांधकाम विषयक साहित्य बिक्री की दुकान तथा चश्मा (ऑप्टिकल ) दुकान को नियम व शर्तों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की है।
धीरे -धीरे गोंदिया में जरूरी चीजों की दुकानों को लाकडाउन परिधि में छूट और सहूलियत मिलने से व्यापारी वर्ग ने खुशी जाहिर की है।

रवि आर्य

Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement