Published On : Tue, Aug 22nd, 2017

गणेश मंडलों को अन्न विभाग में पंजियन कराना होगा अनिवार्य

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Ganesh Idol

File Pic


नागपुर: 
कुछ दिनों के बाद पूरे राज्य में गणेश चतुर्थी है. जिसके कारण सभी सार्वजानिक मंडलों की ओर से प्रसाद, महाप्रसाद का वितरण किया जाता है. ऐसे समय आयोजकों की ओर से खाद्य पदार्थों में खाने पीने की वस्तुओं में लापरवाही से इंकार नहीं किया सकता है. इस धार्मिक उत्सवों में सभी मंडलों को अन्न सुरक्षा कानून के अंतर्गत अन्न विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. इन उत्सवों में बड़े प्रमाण में खोवा, मिठाई और दूध का उपयोग किया जाता है. जिसे देखते हुए महाराष्ट्र राज्य की अन्न सुरक्षा आयुक्त डॉ. पल्लवी दराडे सभी मंडलों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया है.

साथ ही इसके मंडलो के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. जैसे प्रसाद बनाते समय जगह स्वच्छ होनी चाहिए, प्रसाद के लिए लगनेवाला कच्चा माल लायसेंसधारक विक्रेता से ही ख़रीदें, प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले बर्तन भी साफ़ हों, जितने प्रसाद की आवश्कयता हो उतना ही तैयार किए जाएं, प्रसाद की जांच करने आए अन्न सुरक्षा अधिकारी को सहकार्य किया जाए.

कुल मिलाकर मंडलो के लिए 15 नियम बनाए गए हैं. साथ ही इसके किसी भी तरह की लापरवाही और मंडलों में प्रसाद, महाप्रसाद बनाते समय गंदगी दिखाई देने पर शहर के सभी झोन के लिए अन्न सुरक्षा अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी दिए गए. जिससे की आम नागरिक भी इसमें सहयोग कर सकता है. इसके साथ ही नरखेड़, कलमेश्वर, कुही, उमरेड, काटोल, कामठी, हिंगना, पारशिवनी के नागरिकों के लिए भी सम्बंधित अधिकारियों के मोबाइल नम्बर दिए गए हैं. आम नागरिक एफडीए की हेल्पलाइन 1800222365 का इस्तेमाल करके भी शिकायत कर सकता है.

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