Published On : Mon, Feb 4th, 2019

खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को अब लेना होगा ‘ फोस्टक ‘ सिस्टम की ट्रेनिंग

एफएसएसएआई ने बनाया था नियम

नागपुर के सभी लायसेंस धारक खाद्य पदार्थ दुकानदारों और व्यवसाइयों के लिए अब एक दिवसीय ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है. यह आदेश नई दिल्ली के भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण ने दिया है. जिसके अंतर्गत ‘ फोस्टक -फ़ूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ‘ शुरू किया गया था. इसमें ‘उत्पाद से विक्रेताओं तक ‘ होटल और फेरीवाले तक विभिन्न लायसेंस धारी शामिल होंगे. दिल्ली के फ़ूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (एफएसएसएआई ) ने 6 अक्टूबर 2017 को अपने आदेश में सभी केंद्रीय और राज्य के लाइसेंसधारकों को कम से कम एक ‘ फोस्टक ‘ प्रशिक्षण अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक ( फ़ूड सेफ्टी सुपरवायजर ) का सर्टिफिकेट लेना जरूरी कर दिया है. जिन दुकानदारों या व्यवसाइयों के पास 25 से ज्यादा कर्मी हैं ऐसे हर एक 25 कामगारों पर एक को अन्न सुरक्षा पर्यवेक्षक रखना अनिवार्य किया गया है. यह प्रशिक्षण मालिक या खुद पर्यवेक्षीय कर्मचारी भी ले सकता है. इस प्रशिक्षण के लिए केवल ‘ फोस्टक ‘प्रणाली के अंतर्गत अधिकृत संस्थाओं को ही अनुमति दी गई है, जिनके द्वारा इन्हे ट्रेनिंग लेनी है.

Gold Rate
May 14- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 159,100 /-
Gold 22 KT ₹ 1,48,000 /-
Silver/Kg ₹ 2,70,400/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

इस ट्रेनिंग पर बात करते हुए नागपुर फ़ूड विभाग के सहायक आयुक्त मिलिंद देशपांडे ने बताया कि नागपुर शहर के जितने भी लायसेंसधारक खाद्य पदार्थ विक्रेता हैंउन सभी को ‘ फोस्टक ‘ प्रणाली अंतर्गत कम से कम एक दिन का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है. जिस संस्था को केंद्र से अनुमति मिली है. वही से ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है.

Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement