
मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया में विलंब हो रहा है तकनीकी दिक्कतों के कारण, इस सत्र में शालाओं को मात्र चार दस्तावेज़ लेकर प्रोविजनल एडमिशन देने का अधिकार दिया है और दस्तावेज़ कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होने के बाद एडमिशन कार्ड दिया जाएगा ।
पालकों द्वारा अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं RTE एक्शन कमिटी के चेयरमैन शाहिद शरीफ़ को अनेक विषयों में पूछा गया है उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि जाति प्रमाण पत्र,उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया अवैध माना जाएगा इसी प्रकार,OBC SBC यह जाति प्रमाण पत्र का पर्ची से लाभ आवेदन में नहीं मिलेगा
इसी प्रकार सिंगल मदर को प्रतिज्ञा पत्र देना होगा और विवरण की जानकारी भी देनी होगी साथ ही विद्यार्थी की कस्टडी जिसके पास होगी उसके दस्तावेज़ वैध माने जाएंगे स्कूल द्वारा संदेश प्राप्त होने पर दो प्रति में दस्तावेज़ के साथ ओरिजनल दस्तावेज़ लेकर प्राध्यापक के समक्ष पालक को प्रस्तुत होना है तब प्रोविजनल एडमिशन दिया जाएगा और स्कूल दस्तावेज़ वेरिफ़िकेशन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे जाँच के बाद एडमिशन कार्ड वेरिफ़िकेशन कमिटी द्वारा दिया जाएगा।
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