
नागपुर: मुफ़्त शिक्षा अधिकार अंतर्गत प्रवेश पाने के लिए शिक्षा विभाग ने 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की तिथि रखी थी लेकिन नियम के बदलाव के कारण अल्प संख्या में आवेदन प्राप्त हुए और अधिनियम में बदलाव को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई है जिसका निर्णय 8 मई को आएगा।
आरटीई एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ ने बताया कि नियमों की अनदेखी कर शिक्षा विभाग ने सरल फाइनेंस स्कूल की सूची प्रक्रिया से बाहर कर दी है
जिसमें शिक्ष संचालक द्वारा 13 श्रेणियों की स्कूलों का समावेश था लेकिन उसमें से आरटीई प्रक्रिया मैं इन स्कूलों को शामिल नहीं किया गया इस संदर्भ में राज्य के शिक्षा आयुक्त तथा संचालक को ज्ञापन भी सौंपा गया था लेकिन तिथि बढ़ायी गई १० मई तक और स्कूलों का समावेश सूची में नहीं हुआ।
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