Published On : Fri, Jun 23rd, 2017

महिला को ज़ख़्मी कर लूटपाट करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई 7 वर्ष की सज़ा

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Gavel Court

Representational Pic

नागपुर: वर्ष 2015 में जरीपटका स्थित मायानगर में बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हत्या कर लूटपाट करने वाले आरोपी को अदालत ने 7 वर्ष की सज़ा सुनाई है। 9 जुलाई 2015 के दिन 78 वर्षीय बुजुर्ग महिला कमलाबाई आत्माराम साखरे अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान इलाके में ही रहने वाला 41 वर्षीय अनिल पाटिल कमलाबाई के घर पहुँचा उसने बुजुर्ग महिला के सर पर लोहे की रॉड वार कर गले में पहनी हुई 12 ग्राम वजनी सोने की चैन चुरा कर भाग खड़ा हुआ था।

घटना के बाद पीड़ित के पुत्र प्रवीण आत्माराम साखरे की शिकायत पर जरीपटका पुलिस ने मामला दर्ज किया था। मामले की जाँच का जिम्मा निभा रहे पुलिस उपनिरीक्षक संतोष वाकड़े और राजेश ठाकुर को गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी की जानकारी हाँथ लगी थी। साथ ही वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खून से लथपथ लोहे की पाइप ले जाते हुए स्थानीय लोगो को दिखा था। पुलिस ने आरोपी की कमलाबाई के समक्ष परेड की जिसमे उन्होंने आरोपी को पहचान लिया था।

शुक्रवार को जिला सत्र न्यायालय में न्यायाधीश टी जी मिटकरी ने अदालत का फैसला सुनाते हुए आरोपी अनिल पाटिल को 2 हजार रूपए दंड के साथ 7 साल की सज़ा सुनाई। मामले में सरकार की तरफ से एड व्ही आर पेटकर जबकि आरोपी की तरफ से एड रेखा गोड़बोले ने पैरवी की।