Published On : Mon, Oct 17th, 2016

नए विश्वस्तों की नियुक्ति तक “बड़ा ताजबाग” का जिम्मा संभालेंगे प्रशासक

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नागपुर: हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट, ताजबाग के लिए सेवानवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश जी.एम. कुबडे को प्रशासक नियुक्त किया गया है. 9 नए विश्वस्तों की नियुक्ति होने तक मौजूदा सदस्यों को ट्रस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार के कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया है. यह आदेश द्वितीय अतिरिक्त जिला एंव सत्र न्यायाधीश ओ.पी. जायस्वाल ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दिया. यह जानकारी याचिकाकर्ता के वकील आर.बी. खान ने दी.

सामाजिक कार्यकर्ता ताज अहमद राजा ने इस संबंध में जिला व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला के समक्ष अर्जी दायर की थी. 6 सितंबर 2016 को न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला ने नए विश्वस्तों की नियुक्ति के लिए द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओ.पी. जायस्वाल कोदायित्व सौंपा. इसके बाद 15 अक्तूबर को याचिका पर द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जायस्वाल ने आदेश पारित कर उक्त तीनों विश्वस्तों को हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के हित में किसी भी प्रकार का कार्य करने से मना कर दिया. इस प्रकरण में अर्जदार की ओर से अधिवक्ता आर.बी. खान व एस.एस. अहमद ने पैरवी की.

ताजबाग ट्रस्ट को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ था. अब इसे लेकर न्यायालय की ओर से फैसला आया है. लेकिन उर्स और उसके इंतजाम को लेकर वक्त काफी कम रह गया है. सप्ताह भर के समय में उर्स संबंधी सारे इंतजाम एक चुनौती बने हुए हैं. जारी विकास कार्य के बीच परिसर में मुख्य मार्ग से दरगाह के बीच वाला मार्ग कच्चा है. इससे बडे पैमाने पर धूल उठ रही है. श्रद्धालुओं को इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं. इसका जल्द डामरीकरण किया जाना बेहद जरूरी है. उल्लेखनीय है कि हाल ही में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण व इनसे जुडे मागरें को लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं.

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उल्लेखनीय 24 अक्तूबर से सालाना उर्स शुरू होगा. इसके मद्देनजर पेयजल, शौचालय, विद्युत, पंडाल, बस सेवा, स्वास्थ्य, बंदोबस्त, सड.क का डामरीकरण आदि सुविधाओं को लेकर ताज अहमद राजा ने पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुल को ज्ञापन सौंपा. बावनकुले ने इस संबंध में 21 अक्तूबर को बैठक लेने का आश्‍वासन दिया है.

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– राजीव रंजन कुशवाहा