नागपुर: 15 मार्च को देशभर में अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. 1986 के ग्राहक अधिनियम के तहत ग्राहक संगठनों को निमंत्रित कर ग्राहक दिवस का आयोजन करना, ग्राहक संस्थाओं को साथ मिलाकर ग्राहकों में जनजागरण निर्माण करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की है. इसे जिला ग्राहक स्वरक्षण कमेटी द्वारा किया जाता है. जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी और सदस्य सचिव जिला आपूर्ति अधिकारी होते हैं. लेकिन देखने में आया है इस वर्ष किसी प्रकार की निमंत्रण पत्रिका ग्राहक संगठनाओं को नहीं दी गई है.
ऐसी जानकारी मिली है कि नाममात्र के लिए भिवापुर तहसील में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. लेकिन नागपुर जिले के जिलाधिकारी कार्यालय में किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया गया. इसमें ग्राहकों के हितों की रक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता है. एक तरफ सरकार जागो ग्राहक जागो का नारा लगा रही है और दूसरी तरफ ग्राहक इधर उधर भागों में परेशान हो रहे हैं.
जानकारी के अनुसार शासन निर्णय के अनुसार महीने के पहले सोमवार लोकशाही दिन के बाद जिला ग्राहक संरक्षण परिषद का आयोजन करना अनिवार्य है. लेकिन परिषद के निर्माण के गठन के बाद से इस दिन कभी भी जिलाधिकारी नहीं आए है. एंटी एडल्ट्रेशन कंज्यूमर सोसायटी संस्थापक अध्यक्ष मो. शाहिद शरीफ ने कहा कि ग्राहकों के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है. जिलाधिकारी कार्यालय में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं करने की वजह से ग्राहकों में जागरुकता नहीं आ रही है.
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