
नागपुर: शहर के एक जागरुक नागरिक ने राज्य के सार्वजनिक लोकनिर्माण कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटिल से लिखित शिकायत करने के क्रम में उन्हें जानकारी दी कि महाराष्ट्र शासन खरिदी पुस्तिका के अनुच्छेद 15.16 में सरकारी खरीदी हेतु हातमाग के उत्पाद आरक्षित हैं और नियमानुसार कोई भी सरकारी कार्यालय व्यापारियों से माल नहीं खरीद सकता.
सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग क्र.1 सदर नागपुर पिछले चार साल से ई टेंडर निकाल रहा है और हातमाग महामंडल के मूल्य से अधिक मूल्य में चादर पर्दे इत्यादि व्यापारियों से खरीद रहा है. अधिकारी खुलेआम शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं . 2017 में सदर स्थित सा.बां विभाग क्र.01 के मुख्य अभियंता महोदय के हस्तक्षेप के बाद दो हज़ार बेडशीट का आर्डर हातमाग महामंडल को दिया था किंतु काफी तकलीफ देने के बाद केवल एक हज़ार बेड शीट स्वीकार की थी. इनके पास हातमाग महामंडल से आरक्षित उत्पाद न खरीदने का कोई कारण नही है .
2015 में ऐसे ही सार्वजनिक हेल्थ डिपार्टमेंट के खिलाफ शासन के नियमों के विरुध्द आरक्षित उत्पादन बाहर से खरीदे जाने के कारण जनहित याचिका क्रमांक 117 of 2015 उच्च न्यायालय के समक्ष डाली गयी थी. जिसमें न्यायाधीश बी.आर. गवई एवं जेड. एच. हक की खंडपीठ ने हेल्थ विभाग को फटकार लगाकर भविष्य में ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी. आदेश दिनांक 23 दिसम्बर 2015 , यही निर्णय सा.बां विभाग क्रमांक 01 सदर नागपुर पर भी लागू होता है.
लोकनिर्माण मंत्री से मांग की गई है कि बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करते हुए संबंधित कार्यालय को नियमों के अंतर्गत कार्य करने के आदेश दें.
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