Published On : Mon, Dec 26th, 2016

जिलाधिकारी ने रद्द किया क्लाउड – 7 बार का लाइसेंस

mla-khopde-sons-surrender
नागपुर:
आखिरकार क्लाउड सेवन बार एंड रेस्टॉरेंट विवाद और हत्याकांड के बाद उसका लाइसेंस रद्द करने के आदेश सोमवार को जिलाधिकारी सचिन कुर्वे ने दे दिया।

आदेश में धरमपेठ एक्सटेंश के क्लाउड रेस्टॉरेंट एंड बार के एफएल-3 अनुज्ञप्ति क्रमांक 728 को महाराष्ट्र शराब बंदी कानून की कलम 54 के तहत रद्द करने के निर्देष दिए गए हैं। जानकारी में कहा गया है कि क्लाउड रेस्टॉरेंट एंड बार के लाइसेंस धारक की ओर से मुंबई विदेशी शराब नियम 1953 के नियम 49 का उलंघन किया गया है। इस नियम के तहत लाइसेंस धारक सरकार द्वारा प्रदान किए गए अधिकार को खुद या रखे गए कर्मचारी के माध्यम से परमिट रूप चला सकता है। लेकिन इस मामले में देखने में आया है कि लाइसेंस धारक भागीदारी के माध्यम से अनाधिकृत रूप से लाइसेंस बंब्रोतवार को चलाने के दे रखा था। जो साफ तौर पर कानून का उलंघन करार दिया गया है। अपराधिक गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति के हाथ लाइसेंस सैंपे जाने से नियम का उलंघन हुआ है।

इस लापरवाही के चलते परमिट रूम में हुए विवाद और बाद में हुई मारपीट से एक निर्दोष युवक की जान चले जाने को गंभीर घटना करार दिया गया है। इसलिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए लाइसेंस का दुरुपयोग किए जाने के आरोप में नियमों का गंभीर स्वरूप में उलंघन पाया गया है। इसी वजह को आधार बनाते हुए उसका लाइसेंस रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं।

Gold Rate
May 11- 2026 - Time 10.30Hrs
Gold 24 KT ₹ 1,51,900 /-
Gold 22 KT ₹ 1,41,300 /-
Silver/Kg ₹ 2,60,200/-
Platinum ₹ 88,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above
Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Advertisement
Advertisement