Published On : Tue, Feb 18th, 2020

नगर विकास और ग्राम विकास शासन निर्णय की विसंगति दूर करे : चंद्रशेखर बावनकुले

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नागपुर– नगरविकास विभाग शासन निर्णय 17 नवंबर 2018 के अनुसार नियम और शर्ते अतिक्रमण नियमाकुल करते हुए अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती और अन्य पिछड़े वर्ग के अतिक्रमण धारकों से कब्जे के हक्क की रकम न ली जाए ऐसा है. दूसरे वर्ग के लोगों के लिए 500 स्क्वायर फीट क्षेत्र तक कब्जे हक्क की रकम न ली जाए.

लेकिन ग्राम विकास विभाग शासन निर्णय 16 फरवरी 2018 के अनुसार जिन परिवारों के कुछ सदस्यों के नाम उस ग्रामपंचायत के क्षेत्र में घर है और ऐसे परिवार 1.1.2000 के पहले से अतिक्रमण कर रहते होंगे तो उन्हें प्रचलित वार्षिक दर से और 1.1.2000 के बाद लेकिन 1.1.2011 तक अगर वे अतिक्रमण करके रह रहे है तो विवरण पत्र के अनुसार आनेवाली कीमत से डेढ़ गुना शुल्क लेकर पर्यायी जगह का वितरण करने का जीआर है.

दोनों में ही समानता नहीं है. ऐसा पत्र पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार समेत अन्य मंत्रियो को भेजा है. उनका कहना है की नगर विकास शासन निर्णय और ग्राम विकास शासन निर्णय दोनों ही निर्णयों के विसंगति दूर करने की बात कही गई है.

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