गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्यवाही
बुलढाणा। शहर के इकबाल चौक स्थित एक फैमिली होटल में काम कर रहे एक अल्पवयीन बालक को बाल संरक्षण अधिकारी ने मुक्त कराया है. यह कार्यवाही शुक्रवार को दोपहर 12 बजे की गई. इससे क्षेत्र के अन्य होटल मालिकों में हड़कम्प मची हुई है.
समझा जाता है कि होटल, बियर बार, किराना व कपड़े की दुकान के साथ अन्य प्रतिष्ठानों में बाल कामगारों से काम करवाना गुनाह है, परंतु इस कानून की धज्जियां उड़ाते हुए अनेक व्यवसायी कम वेतन पर बाल कामगारों को काम पर रख उनका शोषण व दोहन करते हैं. आज भी अनेक दुकानों में रोजंदारी पर अल्पवयीन बच्चों का काम करते देखा जा सकते हैं. शहर के अनेक व्यवसायी उनकी परिस्थिति का बेजा फायदा उठाकर अधिक समय तक काम लिया जाता है. इसी के मद्देनजर शुक्रवार को अधिकारियों ने इकबाल चौक स्थित फैमिली चिकन-बिर्यानी होटल में नियमों के विरुद्ध बालक से काम लिए जाने की सूचना बाल संरक्षण अधिकारी शहनवाज खान को मिली.
सूचना के अनुसार वे सरकारी बालकों के होस्टल अधीक्षक बी.एल. राठोड़, सहायक पुलिस निरीक्षक एल.डी. सोन्ने, मजदूर अधिकारी पी.आर. महाले, दुकान निरीक्षक जी.जी. नद्रेकर, रा.के. वनारे, पु.कॉ. किशोर दाड्टाडे व शा.ज. घुटे ने उक्त होटल में छापा मारी. इसमें एक अल्पवयीन बालक ग्राहकों को बिर्यानी व पानी परोसता अधिकारियों को दिखा. कार्यवाही कर बालक को थाने लाया गया. होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.
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