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दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन सहित पासपोर्ट ऑफिस के तीन अधिकारियों को सात साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही चारों दोषियों पर 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, 70 से अधिक मुकदमों में आरोपी छोटा राजन के खिलाफ यह पहला मामला है, जिस पर कोर्ट ने सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक, फर्जी पासपोर्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आईपीसी की धारा 420, 468, 471, 120बी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आरोप तय किए हैं. सीबीआई ने अपनी पहली चार्जशीट फरवरी 2016 में कोर्ट में दाख़िल की थी. इसमें छोटा राजन के साथ बंगलुरु के तीन रिटायर्ड अफसरों को नामित किया गया था.
सीबीआई के मुताबिक, चारों आरोपियों को धोखाधड़ी, षडयंत्र रचने और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत चार्जशीट में नामित किया गया था. सितंबर 2003 मे मोहन कुमार के नाम पर बने फर्जी पासपोर्ट और टूरिस्ट वीजा पर छोटा राजन भारत से ऑस्ट्रेलिया भाग गया था. इसके बाद वह करीब 12 साल तक वहीं रहा था.
अक्टूबर 2015 मे जब छोटा राजन ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंचा, तो इंटरपोल के रेड कार्नर नोटिस जारी करने के बाद उसे बाली में गिरफ्तार करके नवंबर 2015 में भारत को सौंप दिया गया था. छोटा राजन फिलहाल दिल्ली के तिहाड़ जेल मे बंद है. उसकी सुरक्षा को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई की जाती है.
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