Published On : Sat, Mar 31st, 2018

चौधरी लाईफ़स्टाईल मॉल में नियम की उड़ रही धज्जियाँ

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नागपुर: शहर के पॉश ईलाके में स्थित चौधरी लाईफ़स्टाईल मॉल नियमों को ताक पर ऱखकर शुरू है। आग लगाने की स्थिति में उसे नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था न होने की वजह से मॉल को मनपा के अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया है। मगर नोटिस जारी होने के बावजूद मॉल जस का तस शुरू है। इसी महीने की 12 मार्च को मॉल के खिलाफ अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया था। जिसमे स्पस्ट रूप से कहाँ गया है कि यह जगह ख़तरे से ख़ाली नहीं है।

आरटीआई कार्यकर्त्ता टी एच नायडू ने इसी संबंध में 16 दिसंबर 2017 को मनपा आयुक्त अश्विन मुदगल को पत्र लिखकर मॉल के खिलाफ शिकायत की थी। नायडू ने आरटीआई के माध्यम से प्राप्त दस्तावेजों को आधार बनाकर अपने पत्र में कहाँ था की मॉल के निर्माण के समय अग्निशमन विभाग की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं ली गई थी। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए मनपा आयुक्त ने नगर रचना विभाग को कार्रवाई का आदेश दिया था। जिसके बाद विभाग ने 15 फ़रवरी 2018 को अग्निशमन विभाग के मुख्य अधिकारी और लक्ष्मीनगर जोन के सभापति को मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया था।

इसी आदेश के बाद 12 मार्च 2017 को मॉल के खिलाफ अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी किये जाने को लगभग 20 दिन होने को आ गए पर अब तक इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। ख़ास बात है की इससे पहले भी 28 नवंबर 2017 को इसी तरह नियम को भंग करने को लेकर नोटिस जारी कर चुका है। दूसरी तरफ इस मामले को सामने लाने वाले आरटीआई कार्यकर्त्ता नायडू का कहना है कि इस मामले में मनपा का अग्निशमन विभाग का रवैय्या लापरवाही भरा है। नियम के अनुसार मॉल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए लेकिन महज नोटिस भेजकर खानापूर्ति की जा रही है।

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