नागपुर:महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा आरटीई ऑनलाइन पोर्टल में शिक्षण विभाग द्वारा एनआईसी द्वारा चलाई जाने वाली साइट के माध्यम से विगत वर्षों में मिलने वाले डबल फ़ॉर्म भरने तथा ऑनलाइन प्रक्रिया का दुरुपयोग कर प्रवेश लेने की मामले सामने आये ।
इस संदर्भ में आइटी एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ के समाधान केन्द्र में ऑनलाइन प्रक्रिया में बदलाव सामने आए जिसमें पालक का आधार कार्ड क्रमांक अथवा बच्चे की जानकारी डालने पर ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही जुड़वा बच्चे वाले आवेदन में एक बच्चे पर उसकी माँ का आधार कार्ड और दूसरे बच्चे पर उसका स्वयं का आधार कार्ड प्रस्तुत करना है।
इसी प्रकार गूगल मैपिंग करने के लिए बलून को पाँच बार ही पालक उपयोग कर सकता है अधिक सीमा पार करने पर आवेदन स्थगित हो जाएगा । स्थगित होने वाली आवेदन को पुनः आवेदन भरने के लिए प्रशासन से पहले वाले आवेदन को रद्द करवाना होगा । बच्चे का ग़लत नाम तथा जन्म तारीख़ अथवा जाती का बहाना बताकर दोबारा आवेदन पालक नहीं कर पाएंगे।
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