Published On : Wed, Oct 11th, 2017

नरभक्षी बाघिन को मारा जाये या नहीं कल हाईकोर्ट लेगा फैसला

Advertisement

Tiger
नागपुर: जिले के काटोल तहसील के कई गाँवो में आतंक का पर्याय बन चुकी बाघिन को वन विभाग मारे या न मारे इस पर गुरुवार को हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। वन विभाग द्वारा बाघिन को मारने के आदेश के खिलाफ जैरील बनाइत द्वारा की गयी याचिका पर बुधवार को युक्तिवाद पूरा हो गया। इस मामले पर अदालत गुरुवार सुबह अपना आदेश सुनाएगा। याचिकाकर्ता ने वन विभाग द्वारा बाघिन के शिकार को लेकर दिए गए आदेश पर आपत्ति जताई है। बुधवार को दोनों पक्षों से अपने अपने तर्क अदालत के सामने रखे। काटोल तहसील के कई इलाके में टी -27 कब 1 बाघिन इन दिनों आतंक का पर्याय बन चुकी है।

Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges

Follow Nagpur Today on Google
Add Nagpur Today to your Preferred Sources on Google to see our latest news more prominently in Search.