10,000 रुपये का दंड
ब्रम्हपुरी (चंद्रपुर)। नए घर का निर्माण करने की अनुमती देने के लिए शिकायतकर्ता से 2500 हजार रूपये की रिश्वत मांगने वाले ब्रम्हपुरी नगर परिषद के कनिष्ठ लिपिक मनोज परसराम मासुरकर को एसीबी ने रंगेहाथ धरदबोचा. जांच अधिकारी एस.एम. तोडासे ने उक्त जाँच पूरी करके आरोपी के खिलाफ चंद्रपुर के विशेष न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था. जहां 15 मई आरोपी को न्यायालय में पेश करने पर विशेष न्यायाधीश, चंद्रपुर ने आरोपी मनोज मासुरकर को भादंवि की धारा 7 और 13 (2) के तहत 3 वर्ष की सजा और 10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है. दंड नही भरने पर 1 महीने का सश्रम कारावास भुगतना पड़ेगा. सरकार पक्ष की ओर से एड.संजय जे. मुनघाटे ने पैरवी की थी.
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