Published On : Mon, Apr 20th, 2015

अकोला : दोनों शिक्षकों की जमानत याचिका खारिज

Advertisement


जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से छेडछाड का मामला

Accused Gajbhiye & Ramteke
अकोला। जवाहर नवोदय विद्यालय की छात्राओं से छेडछाड के मामले में जेल में बंद दो आरोपियों ने जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी. उक्त अभियोग की सुनवाई पास्को की विशेष अदालत में हुई. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज दी.

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बाभुलगांव जहांगीर के जवाहर नवोदय विद्यालय में अध्ययनरत 49 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें करने, उनसे छेडछाड करने की शिकायत दर्ज होने पर शहर समेत महाराष्ट्र में हडकम्प मच गया था. इस मामले में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने तीन शिक्षकों समेत उन्हें पनाह देने वाले एक व्यक्ति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया था. सिविल लाईन पुलिस ने आरोपी शैलेश रामटेके एवं राजन गजभिये को न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया था. इसी बीच आरोपियों ने जमानत के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी.

इसी बीच दोनों आरोपियों ने परीक्षा के लिए दिल्ली जाने की अनुमति मांगी थी किंतु जिला व सत्र न्यायालय ने उक्त याचिका का खारिज कर दिया. किंतु मुंबई उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को मंजूर कर कुछ शर्तो के तहत दिल्ली जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी. दिल्ली से वापस आने के पश्चात न्यायालय के निर्देश पर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. इसी बीच आरोपियों ने स्थायी जमानत के लिए पास्कों की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की  थी. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात जिला व सत्र प्रथम श्रेणी न्यायादंडाधिकारी वी.एन. तांबी ने उक्त याचिका का खारिज् कर दी. सरकार की ओर की ओर से अधिवक्ता मंगला पांडे ने पैरवी की.

Advertisement
GET YOUR OWN WEBSITE
FOR ₹9,999
Domain & Hosting FREE for 1 Year
No Hidden Charges
Follow Nagpur Today on Google
Add Nagpur Today to your Preferred Sources on Google to see our latest news more prominently in Search.