नागपुर/ गोंदिया। शराब के शौकीनों को महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है , महाराष्ट्र शासन के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि होली / रंगपंचमी के रात में शराब की दुकानें डेढ़ घंटा ज्यादा खुलेंगी।
दरअसल अभी तक यह शराब दुकानें रात 10:30 बजे तक ही खुलती हैं लेकिन 24 मार्च 2024 को शासन की ओर से रात 12:00 बजे तक दुकानों को खोले रखने का आदेश जारी किया गया है।
आबकारी विभाग आयुक्त की ओर से इस संबंध में लेटर सभी जिलाधिकारी , सभी अधीक्षक ( राज्य उत्पादन शुल्क ) और लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजा गया है।
आदेश में होली / रंगपंचमी के विशेष पर्व को देखकर रविवार 24 मार्च होली की रात FL-2 ( वाइन शॉप ) , FLBR -2 ( बीयर शॉपी – केवल पार्सल सुविधा ) तथा FLW-2 ( सिर्फ बोतल बंद वाइन बिक्री ) इन नगर निगम क्षेत्र के लिए सील बंद शराब बिक्री लाइसेंस का समय रात 10:30 से बढ़कर 12:00 बजे तक करने की मंजूरी दी गई है।
हालांकि प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में सूचित किया गया है कि जिन जिलों में कलेक्टर द्वारा लॉ ऐंड ऑर्डर ( कानून व्यवस्था ) की स्थिति को देखते हुए आदेश जारी किया जाएगा वहां दुकानें अपने निश्चित समय तक ही खुलेंगी।
बता दें कि 2024 चुनावी साल होने के कारण अनुज्ञापियों ( लाइसेंस धारकों ) की ओर से गत 12 मार्च को पत्र प्रेषित कर मांग रखी गई थी जिसमें सुझाव दिया गया जिसे माना जा रहा है।
जानकारों का कहना है कि ऐसे में शराब दुकानों को निर्धारित समय से डेढ़ घंटे अधिक खुला रखने से सरकार को भी आर्थिक लाभ मिलेगा।
रवि आर्य