Published On : Thu, Apr 16th, 2015

अमरावती : 90 दिनों बाद उपमहापौर को जमानत

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तडीपारी पर रहेगी पुलिस की नजर

चांदनी चौक फायरिंग प्रकरण

15 Sekh ZAFAR..
अमरावती। चांदनी चौक पर अंधाधुन फायरिंग करने के मामले में गिरफ्तार उपमहापौर शेख जफर शेख जब्बार को मुंबई हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बुधवार को जमानत दे दी है. लगभग 90 दिनों से जेल में कैद जफर को जमानत मिल जाने से शहर में एक बार फिर गर्मागमी बढऩे की संभावना है. जिसे देखते हुए पुलिस गृहमंत्रालय से मिले तडीपारी के आदेश पर प्रस्ताव बनाने के काम में जुट गई है.

14 जनवरी को किया था गिरफ्तार
चांदनी चौक पर एहफाज अहमद  व साबीर पहलवान पर अंधाधुन फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने 14 जनवरी को शेख जफर समेत 5 लोगों को हिरासत में लिया था, तभी से जफर जेल में न्यायीक हिरासत में है. शहर में कानुन व सुव्यवस्था बिगडने व पुन गैंगवार होने की संभावना से जिला अदालत ने जफर की जमानत अर्जी रद्द कर दी थी. उसने मुंबई हाइकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में जमानत अर्जी की. इस अर्जी पर अदालत ने उसकी शर्तो पर जमानत मंजुर कर दी.

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हर संडे लगाना होगा हाजरी
अदालत ने उसे कहा कि रविवार को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक उसे नागपुरी गेट में हाजरी लगाना पड़ेगा. फायरिंग मामले में पुलिस जांच में उसे मदद करनी होगी. इन शर्तो पर कोर्ट ने उसे जमानत दे दी. हाईकोर्ट से जमानत मिल जाने पर जल्द ही जफर की जेल से रिहाई होने की संभावना है. उल्लेखनिय है कि फायरिंग प्रकरण के बाद गृहमंत्रालय की ओर से भी उसके तडीपारी प्रस्ताव से स्थगिती हटाने के आदेश देकर तडीपार प्रस्ताव पर काम करने की सूचनाएं दी गई थी. इस दिशा में पुलिस तैयारी कर रही है.

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