नागपुर टुडे – 50 लाख रुपये की फिरौती के लिए 14 वर्षीय अथर्व दिलीप नानोरे का अपहरण कर उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में आरोपी आयुष मोहन शाहू (20) को सत्र न्यायालय से राहत नहीं मिली। न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका गुणवत्ताहीन मानते हुए खारिज कर दी। सत्र न्यायाधीश ए. ए. जोगळेकर ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
इस सनसनीखेज हत्याकांड में जयराम गोपाल यादव (20) और केतन उर्फ कुणाल रमेश शाहू (22) भी आरोपी हैं। मृतक अथर्व नागपुर के गिट्टीखदान क्षेत्र के गवळीपुरा का रहने वाला था। आरोपी जयराम यादव अथर्व का पड़ोसी था। पुलिस जांच में सामने आया कि यादव को जानकारी थी कि अथर्व के पिता व्यवसायी हैं और उनके पास बड़ी रकम रहती है। इसी जानकारी के आधार पर उसने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अथर्व के अपहरण की साजिश रची।
साजिश के तहत आरोपियों ने 2 अप्रैल 2026 को हनुमान जन्मोत्सव की शोभायात्रा के दौरान अथर्व का अपहरण कर लिया। इसके बाद उसे वाहन में ले जाया गया। पुलिस के अनुसार, अथर्व ने आरोपियों का विरोध किया और घटना को लेकर घबराए आरोपियों ने वाहन में ही उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने अथर्व के शव को बोरी में भरकर भरतवाड़ा पुल के पास फेंक दिया। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अदालत में आरोपी आयुष शाहू की ओर से जमानत के लिए दलीलें पेश की गईं। वहीं, सरकार की ओर से अधिवक्ता वेदिका पाटील ने अपराध की गंभीरता, नाबालिग के अपहरण और निर्मम हत्या का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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