– 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश

नागपुर: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर बेंच ने राज्य सरकार से पूछा है कि शहर के लक्ष्मीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एलआईटी) में टीचिंग, नोन टीचिंग स्टाफ और लाइब्रेरियन समेत कितनी रिक्त पदे भरी गई हैं. अदालत ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी निर्देश दिया।
एलआईटी के पूर्व छात्र संघ के सदस्य प्रसन्ना सोहले ने एक जनहित याचिका दायर की है। याचिका के मुताबिक एलआईटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है और इसके छात्र दुनिया भर में उच्च पदों पर कार्यरत हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में, संस्थान को भारी उपेक्षा का सामना करना पड़ा है।
संस्थान में प्रोफेसरों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के रिक्त पद सहित विभिन्न आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। नतीजतन, संस्थान के छात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित हैं और छात्रों की गुणवत्ता बिगड़ रही है। इसलिए, इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
समिति में उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव, नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलपति, एलआईटी के निदेशक और पूर्व छात्र संघ के एक प्रतिनिधि शामिल हैं। कल हुई सुनवाई के दौरान रिक्तियों का मुद्दा उठाया गया था।
यह पूछे जाने पर कि एलआईटी में रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए और अब तक कितनी रिक्त पदों को भरी गई हैं, अदालत ने 6 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिकवक्ता रोहित जोशी ने पैरवी की.
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