New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ महाराष्ट्र की एक निचली अदालत चल रहे आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले को रद्द करने की मांग की है। महात्मा गांधी की हत्या का आरोप कथित रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाने के संबंध में राहुल के खिलाफ मानहानि का यह मामला दाखिल किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा, RSS के लोगों ने गांधी जी को मारा, इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ यह जांच कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी ने बयान दिए क्या वह मानहानि के दायरे में हैं या नहीं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि आपको केस में ट्रायल फेस करना चाहिए। अगली सुनवाई अगले बुधवार 27 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि संघ की भिवंडी इकाई के सचिव राजेश कुंटे ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने सोनाले में 6 मार्च को एक चुनावी रैली में कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गांधी जी की हत्या की। कुंटे ने कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपने भाषण के जरिए संघ की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की कोशिश की।
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