शिवणगांव की घटना
अमरावती। नांदगांव पेठ के शिवणगांव में सुधीर खडसे पर जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी कैलाश लक्ष्मण खडसे, दीपक लक्ष्मण खडसे को प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी वाय.डी.कोईनकर की अदालत ने 1 वर्षकैद की सजा सुनाई. 10 नवंबर 2007 में घर के साथ फटाखा फोडने की मामूली बात पर सुधीर का कैलाश के साथ झगड़ा हुआ है. बात इतनी बढ़ गई कि कैलाश ने अपने 4 रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस पर जानलेवा हमला किया. इस मामले में सुधीर गंभीर रुप से घायल हो गया था. नांदगांव पेठ पुलिस ने कैलाश के साथ दीपक, भगवता खडसे, लक्ष्मण खडसे तथा व्दारका खडसे के खिलाफ मामला दर्ज किया था. इसी मामले में गवाह व सरकारी अभियोक्ता आस्था गहरवार की दलीलों पर आरोप सिध्द हुआ. कोर्ट ने अन्य तीन लोगों को सबूत के अभाव में बरी किया, जबकि कैलाश व दीपक को 1 वर्षकैद व 800 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माने की रकम ना भरने पर 16 दिन और कैद की सजा सुनाई.
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