
रेल मंत्रालय ने सोमवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) को बड़ा निर्देश जारी किया है. मंत्रालय ने कंपनी से मोबाइल कैटरिंग के ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने को कहा है. इंडियन रेलवे ने आईआरसीटीसी को निर्देश दिया जाता है कि मोबाइल कैटरिंग (अभी निलंबित है) के सारे मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करें, जिनमें मौजूदा नियमों और शर्तों के मुताबिक बेस किचेन में तैयार भोजन यात्रियों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था है. भारतीय रेलवे ने यह कदम मद्रास हाई कोर्ट में इससे जुड़ा मसला उठने के बाद उठाया है, जहां से रेलवे को चार हफ्तों के अंदर कोई समाधान निकालने को कहा गया था.
कोरोना के कारण उपजे हालात
रेल मंत्रालय ने कहा कि इसे कोरोना वायरस के कारण उपजे हालात की वजह से एक्सेप्शन मानें और इसे कॉन्ट्रैक्टर की गलती के रूप में नहीं देखा जाए. रेल मंत्रालय ने सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को समाप्त करने का आदेश देते हुए कहा कि किसी भी फूड कॉन्ट्रैक्टर पर खाना नहीं परोसने की स्थिति में फाइन नहीं लागाया जाए और उचित बकाया का हिसाब चुकता कर/यदि कोई है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट और पूरी एडवांस फीस भी वापस कर दे.’
इंडियन रेलवे मोबाइल कैटरर्स एसोसिएशन (ICRMCA) की ओर से 19 जनवरी 2021 को मद्रास हाई कोर्ट में मोबाइल कैटरिंग के मुद्दे को लेकर याचिका डाली गई थी. उस याचिका पर अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने आईआरएमसीए की सेवा बहाली की मांगों पर भारतीय रेलवे को विचार करने को कहा था.
लॉकडाउन से बंद हैं ICRMCA की सेवाएं
आईआरएमसीए की सेवा मार्च 2020 में घोषित हुए लॉकडाउन के बाद से बंद है. अदालत ने अधिकारियों से कहा था कि संगठन के सदस्यों को अपनी बातें रखने का पूरा मौका दें और चार सप्ताह के अंदर आदेश जारी करें. रेल मंत्रालय का कहना है कि उसने संगठन की बातों को सुना और टेंडर से जुड़े दस्तावेजों और शर्तों को भी देखा.
आपको बता दें क ट्रेनों में मोबाइल कैटरिंग की सुविधा 2014 में शुरू की गई थी, जिसमें यात्री अपने फेवरेट ब्रांड से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते थे और पैसेंजर्स को उनकी ऑर्डर किया हुआ फूड उनके बर्थ पर डिलिवर होता था.
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