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नागपुर: राज्य में अब शराब की दुकानों के सामने किसी भी तरह की शराब के विज्ञापन और फलक नहीं लगा सकेंगे. 15 दिनों के भीतर शहर समेत राज्य में सभी शराब की दुकानों के सामने से फलक हटाने के आदेश मुंबई के राज्य उत्पादन शुल्क आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी की ओर से दिए गए है. जीआर के अनुसार शराब की दुकानों के सामने विभिन्न ब्रांड की शराब के फलक, ग्लोईंग साइन बोर्ड्स, फ्लेक्स, नियोन साइंस के बोर्ड लगाने की शिकायत कई दिनों से कार्यालय को मिल रही थी. जिसके आधार पर यह निर्णय आयुक्त की ओर से लिया गया है.
राज्य के सभी राज्य उत्पादन शुल्क के अधीक्षक और जिल्हाधिकारियों को यह नोटिस दिया गया है कि वे इस सम्बन्ध में कार्रवाई करे. साथ ही इसके नोटिस में यह भी दिया गया है कि शराब की दुकान के लाइसेंस धारक को अपने दुकान के प्रवेश द्वारा पर 60×90 सेंटीमीटर का बोर्ड भी लगाना अनिवार्य है, जिसमें लाइसेंसधारक का नाम, लाइसेंस नंबर, पता और दूकान बंद और शुरू होने के समय से सम्बंधित जानकारी भी बोर्ड पर देनी होगी. इसके अलावा सभी तरह के दुकानों के सामने लगे विज्ञापनों पर भी रोक लगा दी गई है.
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