Published On : Tue, Jul 7th, 2015

अकोला : असभ्य बर्ताव करने वाले आरोपी को कारावास

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अकोला।
होमगार्ड में प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत अधिकारी ने अपने अधिनस्त महिला गृहरक्षक दल को शारिरीक संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहा था. इस मामले में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया. दोनों पक्षों की दलीले सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को 15 दिन का कारावास तथा 1500 रूपए जुर्माना अदा करने के निर्देश दिया.

सरकारी विभाग समेत निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं का उत्पीडन का प्रमाण बढता जा रहा है. इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सभी विभाग में एक समिति का गठन करने का आदेश दिए गए है. इस समिति में महिला अधिकारी का होना आवश्यक है. सरकार के इस कदम के बावजूद भी महिलाओं के उत्पीडन का प्रमाण कम नहीं हो पा रहा है. ऐसे ही मामले में अपने अधिनस्त काम करने वाले महिला के साथ असभ्य बर्ताव करने वाले आरोपी को न्यायालय ने सजा सुनाई.

न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार होमगार्ड में कार्यरत एक महिला ने सिविल लाईन पुलिस थाने में वर्ष 2008 में शिकायत दर्ज कराई कि इसी विभाग में प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत रूपेश विठ्ठलराव जवादे ने दबाव तंत्र का इस्तेमाल करते हुए उसे शारिरीक दबाव डालने का प्रयास कर रहे है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 509 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ मामले की जांच कर पुलिस ने दोषारोप पत्र न्यायालय में पेश किया. इस अभियोग की सुनावाई प्रथम श्रेणी न्यायाधीश डी.वी. हरणे के न्यायालय में हुई. सरकार पक्ष की ओर से 4 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. सरकारी अधिवक्ता तथा आरोपी के अधिवक्ता की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को 15 दिन साधे कैद की सजा तथा 1500 रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश दिए. सरकार पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय पंचोली तथा आरोपी की ओर से रविंद्र कोकाटे ने पैरवी की.

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मोबाइल पर की जा रही थी अश्लील बातें सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी हमेशा पीडित महिला को मोबाइल पर अशील बात किया करता था. कुछ दिनों तक चल रहे इस मामले की ओर अनदेखी महिला द्वारा की गई थी. जिससे आरोपी को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि महिला राजी है, जिससे आरोपी ने महिला से सीधे अनैतिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने का प्रयास किया. महिला की सहनशीलता समाप्त होने पर उसने आरोपी के खिलाफ सिविल लाईन पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.
court

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