मुफ़्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत
प्रवेश पाने के लिए आयु की शर्त के कारण एक दिन से आयु की कमी होने पर विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित रहना पडता था ।
इस संदर्भ में RTE एक्शन कमिटी के चेयरमैन मो शाहिद शरीफ़ द्वारा शासन को ज्ञापन सौंपा गया था इस संदर्भ में हाल ही में सरकार ने संशोधन कर के नियम में बदलाव कर 15 दिन की छूट का प्रावधान किया है जिस का विवरण इस प्रकार है
इस सत्र के लिए 30 सितंबर 2020 को बच्चे की उम्र 5 वर्ष 11 महीने 16 दिन का काट ऑफ़ और आगे 6 वर्ष 11 महीने 29 दिन तक की शर्त पर प्रवेश पहली कक्षा में होगा|
नियम के तहत प्राध्यापक को अधिकार होगा 15 दिन की अवधि को संशोधित कर बच्चों को प्रवेश देना सामान्य श्रेणी में भी ,यदि कोई शाला आयु की बाधा लाकर प्रवेश नहीं देती तो ऐसी हालत में पालक कमेटी से संपर्क कर सकते हैं
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