Published On : Fri, Dec 22nd, 2017

आदर्श सोसाइटी घोटाला:पूर्व CM अशोक चव्हाण को बड़ी राहत, नहीं चलेगा केस

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आदर्श सोसाइटी घोटाले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में उनपर केस नहीं चलेगा। पिछले साल महाराष्ट्र के राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने आदर्श घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी थी।

राज्यपाल ने चव्हाण पर सीआरपीसी की धारा 197, आईपीसी की धारा 120-बी (षडयंत्र) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए अपनी मंजूरी दी थी। जब यह घोटाला सामने आया था तब चव्हाण महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे।