नागपुर: दी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) ने सभी तकनीकी संस्थानों को आदेश दिया है कि अगर कोई छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उनका असल सर्टिफिकेट रोककर न रखें. काउंसिल ने इस पर अमल न करने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी चेताया है. दंड के तौर पर ऐसे संस्थानों के अप्रूवल को सस्पेंड किया जा सकता है, कुल कलेक्ट की हुई फीस का पांच गुना जुर्माना लगाया जा सकता है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और एआईसीटीई को संस्थानों के खिलाफ कई शिकायतें मिली हैं जिनमें कहा गया है कि अगर छात्र कहीं दूसरी जगह कॉलेज बदलना चाहते हैं तो उनके असल सर्टिफिकेट को लौटाया नहीं जाता है और बाद के साल की फीस भी मांगी जाती है.
एआईसीटीई ने बीच में प्रोग्राम छोड़ने पर फीस वापस करने के लिए भी नियम निर्धारित किए हैं. एआईसीटीई के चेयरमैन प्रफेसर अनिल डी.साहस्रबुद्धे के अनुसार अप्रूवल प्रक्रिया के लिए जारी की जाने वाली हैंडबुक में स्पष्ट रूप से नियम बताए गए हैं. उन्होंने बताया, ‘एआईसीटीई के तहत सभी तकनीकी संस्थानों को सर्कुलर जारी किया गया है. और अगर किसी संस्थान की हमें शिकायत मिलती है तो हम उनको व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं. या तो नियमों का पालन करना होगा या कार्रवाई होगी.
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